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Khabar21 > Blog > देश-दुनिया > अब 30 जून तक आधार से पैन लिंक हो सकता है
देश-दुनियानई दिल्ली

अब 30 जून तक आधार से पैन लिंक हो सकता है

editor
editor Published March 28, 2023
Last updated: 2023/03/28 at 6:13 PM
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नई दिल्ली – सरकार ने PAN-आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दी है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने प्रेस रिलीज जारी कर यह जानकारी दी है।आधार-PAN लिंकिंग की डेडलाइन पहले कई बार बढ़ाई जा चुकी है। सबसे पहली इसकी डेडलाइन 31 मार्च 2022 थी, तब लिंकिंग प्रोसेस फ्री थी। 1 अप्रैल 2022 से 500 रुपए फीस लगाई गई थी और 1 जुलाई 2022 से फीस बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई।

पिछले साल जुलाई में संसद में शेयर किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार 61,73,16,313 (6.17 करोड़) के कुल इंडिविजुअल PAN में से 46,70,66,691 (4.67 करोड़) PAN-आधार लिंक हुए थे।

लग सकती है 10,000 रुपए तक की पेनल्टी

पैन कार्ड इनएक्टिव होने पर ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने जैसी चीजों की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा यदि आप इस पैन कार्ड का कहीं भी दस्तावेज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272B के तहत आप पर 10,000 रुपए तक की पेनल्टी लगाई जा सकती है।

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editor March 28, 2023
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