


जयपुर।राज्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के समय जन्म तिथि संबंधी विवाद होने पर पेंशन प्रकरण अटक जाते हैं। संबंधित विभाग को जन्मतिथि में संशोधन का हक नहीं होता। ये मामले वित्त विभाग में जाते हैं। अब विभागीय स्तर पर संशोधन हो सकेगा। संबंधित विभाग के सचिव के स्तर पर जन्म तिथि बदली जा सकेगी। इसके लिए दसवीं, 12वीं की अंकतालिका जरूरी होगी। शैक्षणिक योग्यता कम हो तो स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट या सक्षम अधिकारी से जन्म प्रमाणपत्र लाना होगा।
