


बीकानेर। जिले के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉ भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है। योजना में 25 लाख से कम के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जायेगा। विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है।
राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई हैं। ऐसे हल्के वाणिज्यिक वाहन जिसका भार 7500 किलो से कम हो, उनकी खरीद पर 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र, रानी बाजार से संपर्क कर सकते हैं।
