


बीकानेर। श्रीडूंगरगढ़ नगरपालिका में प्रशासन शहर संग अभियान के तहत करीब पांच हजार वर्ग मीटर भूमि का फर्जी पट्टा जारी करवाकर नगरपालिका को
करोड़ों रुपये का चुना लगाने के आरोप में पालिका ने सख्त कार्यवाही करते हुए फर्जी पट्टे को निरस्त कर दिया है और मामले में आरोपी तोफिक पुत्र अब्दुल
बहेल्मि, नगर पालिका के कनिष्ट सहायक नरेश तेजी, कनिष्ट लेखाकार रवि शंकर जोगी व कनिष्ट अभियंता भरत गौड़ के खिलाफ श्रीडूंगरगढ़ पुलिस थाने में

एएफआई दर्ज करवा दी है। पुलिस ने आईपीएस की धारा 420, 465, 467, 468, 470 व 120 बी के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरु कर दी है।
मामले के अनुसार नगर पालिका में प्रशासन शहर के संग अभियान के दौरान तोफिक बहेल्मि ने पालिका कार्मिकों के साथ मिलकर सरदारशहर रोड़ पर 4805.76 वर्गमीटर भूमि का फर्जी पट्टा 45ए दिनांक 15/11/ 2021 को जारी करवा लिया। यह भूमि करोड़ों रुपये की है यही नहीं इन लोगों ने इस भूमि पर पालिका से एनओसी जारी करवा ली और बैक से ऋण प्राप्त करके वाणिज्यक प्रयोग के लिए निर्माण शुरु करवा दिया। बाद में पालिका को भूमि के मालिकान हक संबंधी शिकायत मिली तो जांच में पाया गया कि यह भूमि तोफिक बहेल्मि की नहीं है। इसने फर्जी पट्टा बनवा लिया है। जिस पर पालिका ने जांच शुुरु करवाई और फर्जी पट्टा निरस्त करने का निर्णय ले लिया। इसके बाद प्रकरण को एम्पावर्ड कमेटी मीटिंग में रखा गया उसमें समस्त कार्यवाही को निरस्त कर पट्टे को शून्य घोषित कर दिया। पालिका द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच गंभीरता से कर रही है।