बीकानेर में प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा विद्यार्थियों को समय पर ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) न देने के मामलों को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में प्रारंभिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, यदि कोई विद्यार्थी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, तो उसके माता-पिता या अभिभावक के आवेदन पर संबंधित स्कूल को तुरंत टीसी जारी करनी होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि विद्यालय प्रबंधन और अभिभावकों के बीच किसी भी विवाद के बावजूद टीसी रोकना वर्जित है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि टीसी न देने से विद्यार्थी की पढ़ाई प्रभावित होती है, जो उसके हित के खिलाफ है। ऐसे मामलों में संबंधित विद्यालय के खिलाफ राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 और नियम 1993 (संशोधित 2011) के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश शासन के 25 अगस्त 2025 के पत्र के संदर्भ में जारी किए गए हैं।


