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बीकानेर

बीकानेर में एम्युनिशन डिपो के आसपास ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

admin
admin Published April 1, 2026
Last updated: 2026/04/01 at 9:32 PM
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राजस्थान के Bikaner जिले में सुरक्षा कारणों को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट Namrata Vrishni ने कानासर स्थित 27 फील्ड एम्युनिशन डिपो के आसपास के क्षेत्र को नो-ड्रोन फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

Contents
3 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंधकानून के तहत जारी हुआ आदेशकिन पर नहीं लागू होगा प्रतिबंधसुरक्षा के मद्देनजर लिया गया निर्णयनागरिकों से अपील

3 किलोमीटर क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार, एम्युनिशन डिपो के तीन किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। प्रशासन का मानना है कि यह कदम सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

कानून के तहत जारी हुआ आदेश

यह प्रतिबंध Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023 की धारा 163 के तहत लागू किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

किन पर नहीं लागू होगा प्रतिबंध

यह आदेश आम नागरिकों और निजी ड्रोन संचालन पर लागू रहेगा। हालांकि, केंद्र सरकार के सैन्य और अर्द्धसैनिक बलों के साथ-साथ राज्य पुलिस द्वारा संचालित आधिकारिक गतिविधियों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।

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सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया निर्णय

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, हाल के समय में ड्रोन तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए संवेदनशील स्थलों के आसपास निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करना आवश्यक हो गया है। एम्युनिशन डिपो जैसे स्थान राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े होते हैं, इसलिए यहां अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है।

नागरिकों से अपील

जिला प्रशासन ने आमजन से इस आदेश का सख्ती से पालन करने की अपील की है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा।


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admin April 1, 2026
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