राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने रसोई गैस की बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया नियम लागू किया है। अब उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बुक करते समय ओटीपी के जरिए सत्यापन करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था मोबाइल एप, तेल-गैस कंपनियों की वेबसाइट या अन्य डिजिटल माध्यमों से की गई बुकिंग पर लागू होगी।
यदि कोई उपभोक्ता फोनपे, पेटीएम या अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए बुकिंग करता है, तब भी ओटीपी वेरिफिकेशन जरूरी रहेगा। बिना सत्यापन के किसी भी बुकिंग को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
इसके अलावा, गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय भी उपभोक्ता को डिलीवरी बॉय को ऑथेंटिकेशन कोड बताना होगा। इस नए सिस्टम का उद्देश्य फर्जी बुकिंग को रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल असली उपभोक्ता ही गैस सिलेंडर प्राप्त करें।

