बीकानेर जिले की श्रीडूंगरगढ़ तहसील के सांवतसर गांव में जमीन विवाद के चलते वर्ष 2017 में हुई फायरिंग के मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। यह निर्णय न्यायाधीश सरिता नौशाद की अदालत ने दिया।
मामले में आरोपी बृजलाल पुत्र रामरख को दोषी मानते हुए पांच वर्ष के कारावास और 9500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। वहीं अन्य आरोपी हरलाल, पोकरराम और मांगीलाल को दोषी मानते हुए 1500 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
प्रकरण के अनुसार परिवादी ज्ञानीराम ने बताया कि घटना के दिन वह सुबह करीब साढ़े ग्यारह बजे एक शादी में जाने के लिए बस पकड़ने जा रहे थे। उसी दौरान गली में पहले से घात लगाकर बैठे आरोपियों ने अचानक उन पर हमला कर दिया। बृजलाल के हाथ में पिस्तौल थी, जबकि अन्य आरोपियों के पास लोहे की सरिया थीं।
हमले के दौरान ज्ञानीराम और किसनलाल को मामूली चोटें आईं, जबकि उनके भतीजे मेंहदीलाल की गर्दन पर बृजलाल ने गोली चला दी। गंभीर हालत में उसे तुरंत पीबीएम अस्पताल, बीकानेर ले जाया गया, जहां से बाद में इलाज के लिए जयपुर रेफर किया गया। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने गर्दन से छर्रा निकालकर उसे एफएसएल जांच के लिए भेजा।
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जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि घटनास्थल का नक्शा तैयार कर आरोपी बृजलाल से एक देशी कट्टा बरामद किया गया। एफएसएल रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि जब्त किया गया 12 बोर हथियार फायर करने योग्य था और उसी से गोली चलाई गई थी।
कोर्ट ने गवाहों के बयान, सबूत और एफएसएल रिपोर्ट के आधार पर यह माना कि बृजलाल ने जानबूझकर मेंहदीलाल पर गोली चलाई थी। इसलिए उसे पांच वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई।
इस मामले में परिवादी पक्ष की ओर से पैरवी सोहननाथ सिद्ध, रामरतन गोदारा और रामलाल नायक ने की। ⚖️

