Bikaner Municipal Corporation ने नगरीय विकास कर की वसूली के लिए सख्ती बढ़ा दी है। इसी अभियान के तहत 5 मार्च को 150 बकायादारों को कुर्की पूर्व नोटिस जारी किए गए हैं। निगम प्रशासन का कहना है कि निर्धारित समय में कर जमा नहीं करने वाले बकायादारों के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी।
निगम आयुक्त के अनुसार यह अभियान शहर में बकाया नगरीय विकास कर की वसूली को तेज करने के लिए चलाया जा रहा है। नोटिस जारी होने के बाद भी यदि संबंधित लोग कर राशि जमा नहीं कराते हैं तो उनके खिलाफ सीजर की कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने नगर क्षेत्र के सभी पेट्रोल पंप संचालकों, निजी स्कूलों, कोचिंग संस्थानों, शॉपिंग मॉल, जिम, होटलों, व्यावसायिक कटलों और बाजारों के व्यापारियों से जल्द कर जमा कराने की अपील की है। इसके अलावा सभी बैंकों, निजी अस्पतालों और बड़े आवासीय भवन मालिकों को भी कर जमा करने के लिए कहा गया है।
निगम के अनुसार जिन आवासीय भूखंडों का क्षेत्रफल 2700 वर्गफुट से अधिक है और जिन व्यावसायिक भूखंडों का आकार 900 वर्गफुट से ज्यादा है, उन्हें भी नगरीय विकास कर जमा करना अनिवार्य है। समय पर कर जमा करने वालों को सरकार की ओर से मिलने वाली छूट का लाभ भी दिया जाएगा।

