चुरू जिले में बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अवैध गैस सिलेंडर भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक संभावित बड़े हादसे को टाल दिया। विभागीय जांच में पेट्रोल पंप के पास भारी संख्या में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण सामने आया, जिससे जन सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता था।
जानकारी के अनुसार, विभाग की टीम ने लिखमाराम इंडेन ग्रामीण वितरक एजेंसी, घांघू द्वारा संचालित एक अवैध गोदाम की जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि एजेंसी ने कुल 139 गैस सिलेंडर बिना किसी वैध अनुमति के भंडारित कर रखे थे। यह भंडारण कचहरी रोड स्थित मैसर्स बोलीराम एंड संस पेट्रोल पंप के समीप गैस एजेंसी कार्यालय और अस्थायी रूप से बनाए गए गोदाम में किया गया था।
कार्रवाई के दौरान एजेंसी की ओर से गैस सिलेंडरों के भंडारण से संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके बाद विभाग ने मौके पर ही सभी सिलेंडरों को जब्त कर लिया। जब्त किए गए सिलेंडरों में 14.2 किलोग्राम क्षमता वाले भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर भी शामिल थे, जो पेट्रोल पंप के पास रखे होने के कारण बड़े विस्फोट का कारण बन सकते थे।
जिला रसद अधिकारी जयपुर रामचरण मीणा, जिला रसद अधिकारी चुरू अंशु तिवारी, प्रवर्तन अधिकारी निशांत पंचोली, प्रवर्तन निरीक्षक राजेश टांक सहित अन्य स्थानीय अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। अधिकारियों ने बताया कि यह मामला न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम बल्कि विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन से भी जुड़ा हुआ है।
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उल्लेखनीय है कि संबंधित गैस एजेंसी के खिलाफ पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और पूर्व में 71 सिलेंडर जब्त किए जा चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभाग ने त्रि-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है, जो सात दिन के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके आधार पर एजेंसी के विरुद्ध आगे की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

