देशनोक थाना क्षेत्र में महिला के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में आरोपी जगदीश नायक को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। जिला न्यायाधीश रेणु सिंगला ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
मामले में पीड़िता ने 18 सितंबर 2025 को देशनोक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने आपत्तिजनक फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल किया और करीब एक वर्ष तक डराकर दुष्कर्म करता रहा। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर तस्वीरें वायरल करने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने जांच के बाद आरोपी को 22 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट भी आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर चुकी थी। आरोपी की ओर से खुद को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की गई, जबकि अभियोजन पक्ष ने अपराध को गंभीर और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला बताते हुए विरोध किया।
कोर्ट ने केस डायरी, पीड़िता के बयान और मोबाइल व सोशल मीडिया से जुड़े साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए माना कि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। साथ ही गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका को देखते हुए इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं माना गया। इसी आधार पर अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

