बीकानेर के कोलायत और श्रीडूंगरगढ़ क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों में बाहर की दवाइयां लिखे जाने की खबरों के बाद स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों को स्पष्ट चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि निर्देशों का पालन न करने पर राजस्थान सेवा नियम 1958 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि सरकार सभी सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयां नि:शुल्क उपलब्ध करवा रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अनिवार्य दवाइयों की सूची के तहत 500 से ज्यादा दवाइयां और 80 से अधिक सर्जिकल दवाइयां मरीजों को मुफ्त दी जाती हैं। इसके अलावा जिला अस्पतालों में 850, सीएचसी में 700 और मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में 800 से अधिक दवाइयां उपलब्ध हैं।
विभाग ने डॉक्टरों को हिदायत दी है कि मरीजों को बाहर से दवा लिखने की अनुमति नहीं दी जाए। यदि कोई डॉक्टर इसके निर्देशों की अवहेलना करता है और शिकायत निदेशालय तक पहुँचती है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

