नई दिल्ली। अगर आपने अब तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक नहीं कराया है, तो यह काम जल्द निपटा लेना आपके लिए जरूरी हो गया है। केंद्र सरकार की ओर से पैन-आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई है। तय समयसीमा तक लिंकिंग नहीं कराने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है, जिससे बैंकिंग, टैक्स और वित्तीय कामकाज प्रभावित हो सकता है।
क्यों जरूरी है आधार-पैन लिंकिंग
आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड लगभग हर जरूरी काम के लिए अनिवार्य हो चुके हैं। बैंक खाता खुलवाने, लोन लेने, ई-केवाईसी कराने, आयकर रिटर्न भरने और बड़ी वित्तीय लेनदेन के लिए इन दोनों दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर पैन निष्क्रिय हो गया, तो इन सभी सेवाओं में रुकावट आ सकती है।
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, जिन लोगों का पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है, उन्हें आधार-पैन लिंकिंग कराना अनिवार्य है।
डेडलाइन के बाद क्या होगा नुकसान
अगर 31 दिसंबर 2025 तक आधार-पैन लिंक नहीं कराया गया, तो
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पैन कार्ड अमान्य या निष्क्रिय हो सकता है
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बैंक और वित्तीय लेनदेन अटक सकते हैं
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आयकर रिटर्न दाखिल करने में परेशानी होगी
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लोन, क्रेडिट कार्ड और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं
इसलिए समय रहते लिंकिंग कराना ही समझदारी है।
आधार-पैन कार्ड ऐसे करें लिंक
आधार और पैन को लिंक करना बेहद आसान है और यह प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है।
स्टेप 1
सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
आप इसे मोबाइल या कंप्यूटर किसी भी डिवाइस पर खोल सकते हैं।
स्टेप 2
होम पेज पर ‘Quick Links’ सेक्शन में जाएं।
यहां नीचे की ओर स्क्रॉल करके ‘Link Aadhaar’ के विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3
अब अपना 10 अंकों का पैन नंबर और 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें।
इसके बाद ‘Validate’ बटन पर क्लिक करें और मांगी गई जानकारी भरें।
स्टेप 4
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा।
ओटीपी दर्ज करके सबमिट करें।
कुछ ही समय में आपका पैन और आधार लिंक हो जाएगा।
लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें
लिंकिंग पूरी होने के बाद आप ‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प पर क्लिक करके स्थिति की जांच कर सकते हैं।

