बीकानेर। औषधि नियंत्रण विभाग ने निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं पाए जाने पर जिले के 11 मेडिकल स्टोर्स के अनुज्ञापत्र अस्थायी रूप से निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत की गई है, ताकि दवाओं की गुणवत्ता, भंडारण और बिक्री से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।
अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने बताया कि अलग-अलग मेडिकल स्टोर्स पर पाई गई कमियों की गंभीरता को देखते हुए निलंबन की अवधि तय की गई है।
इन मेडिकल स्टोर्स पर हुई कार्रवाई
जिला अस्पताल (सेटेलाइट हॉस्पिटल) के सामने चौखूंटी रोड स्थित ए राजा मेडिकोज का अनुज्ञापत्र 22 से 24 दिसंबर तक तीन दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
छत्तरगढ़ स्थित बी एस मेडिकल एंड आयुर्वैदिक स्टोर तथा पूनरासर स्थित भारत मेडिकोज एंड जनरल स्टोर के लाइसेंस 22 से 26 दिसंबर तक प्रभावी रूप से निलंबित रहेंगे।
झझू स्थित खेतेश्वर मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 23 से 27 दिसंबर तक पांच दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
नोखा स्थित नोखा मेडिकोज के लाइसेंस पर 23 से 29 दिसंबर तक सात दिनों की रोक लगाई गई है।
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लंबी अवधि के लिए निलंबन
बीकमपुर स्थित जी के मेडिकल स्टोर का अनुज्ञापत्र 22 से 31 दिसंबर तक निलंबित किया गया है।
गजरुपदेसर स्थित पूजा फार्मेसी, दंतौर स्थित नवजीवन हेल्थ केयर सेंटर और रंगीला चौक, छत्तरगढ़ स्थित योगेश मेडिकल एंड जनरल स्टोर के लाइसेंस 23 दिसंबर से 1 जनवरी तक दस दिनों के लिए निलंबित किए गए हैं।
दम्माणी धर्मशाला के पास स्थित दीपक मेडिकल एजेंसी का अनुज्ञापत्र 22 दिसंबर से 5 जनवरी तक पंद्रह दिनों के लिए निलंबित रहेगा।
हंसेरा स्थित चौधरी मेडिकल स्टोर का लाइसेंस 22 दिसंबर से 8 जनवरी तक कुल 18 दिनों के लिए निलंबित किया गया है।
विभाग का सख्त संदेश
सहायक औषधि नियंत्रक देवेंद्र कुमार केदावत ने स्पष्ट किया कि दवाओं की बिक्री और भंडारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।


