रकार द्वारा पैन और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना अनिवार्य किया जा चुका है, और अब इसकी अंतिम समय सीमा बेहद निकट है। जो लोग यह काम अब तक नहीं करा पाए हैं, उनके लिए आने वाले कुछ महीने काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समयसीमा पार होने के बाद वित्तीय लेनदेन से जुड़े अनेक कार्य बाधित हो सकते हैं।
क्यों जरूरी है पैन-आधार लिंक करना
पैन और आधार दोनों ही ऐसे दस्तावेज हैं, जिनकी जरूरत बैंकिंग, टैक्स फाइलिंग, निवेश, केवाईसी और कई सरकारी सेवाओं में पड़ती है। इन दस्तावेजों को लिंक करने का उद्देश्य वित्तीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ाना है। नियम के अनुसार, समय सीमा के भीतर लिंकिंग नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है, जिससे कई जरूरी काम रुक जाएंगे।
अंतिम तारीख और किन लोगों के लिए अनिवार्य
अगर आपका पैन कार्ड 1 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुआ है, तो आपके लिए आधार-पैन लिंकिंग अनिवार्य है। सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2025 अंतिम तिथि तय की है। इस तारीख तक प्रक्रिया पूरी न करने पर 1 जनवरी 2026 से आपका पैन निष्क्रिय माना जाएगा।
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उन लोगों को भी लिंकिंग करनी होगी जिन्होंने पैन बनवाते समय आधार एनरोलमेंट आईडी दी थी। इन्हें अब अपने अंतिम आधार नंबर की जानकारी अपडेट करनी होगी।
समय पर लिंकिंग नहीं की तो क्या होगा
पैन-आधार लिंक न होने पर कई महत्वपूर्ण कार्य अटक सकते हैं, जिनमें शामिल हैं:
– इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने में असमर्थता
– टैक्स रिफंड रोका जा सकता है
– बैंकिंग और वित्तीय लेनदेन प्रभावित
– म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट और निवेश प्रक्रिया बाधित
इन सभी असुविधाओं से बचने के लिए समय रहते लिंकिंग कर लेना आवश्यक है।
पैन-आधार लिंक करने की प्रक्रिया
पैन को आधार से लिंक करना बेहद सरल है, और इसे घर बैठे ऑनलाइन पूरा किया जा सकता है:
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इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर जाएं: incometax.gov.in
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होमपेज पर उपलब्ध Quick Links सेक्शन में Link Aadhaar विकल्प चुनें।
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अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें और Validate पर क्लिक करें।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भरें।
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सफल वेरिफिकेशन के बाद आपको लिंकिंग का स्टेटस दिखाई देगा।


