Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: बुजुर्ग मां को मिला मकान का हक, कोर्ट के आदेश पर बेदखली
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > बीकानेर > बुजुर्ग मां को मिला मकान का हक, कोर्ट के आदेश पर बेदखली
बीकानेर

बुजुर्ग मां को मिला मकान का हक, कोर्ट के आदेश पर बेदखली

editor
editor Published December 4, 2025
Last updated: 2025/12/04 at 5:22 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

श्रीडूंगरगढ़ में एक महत्वपूर्ण मामले में अदालत ने 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उनका वैधानिक अधिकार दिलाते हुए बड़ा फैसला सुनाया। आड़सर बास की रहने वाली इंद्रादेवी झंवर द्वारा दायर याचिका पर कोर्ट ने उनके स्वामित्व वाले मकान को कब्जा मुक्त कर उन्हें सौंपने के आदेश दिए। आदेश के पालन में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उनके बेटे और बहू को घर से बाहर किया तथा मकान का कब्जा इंद्रादेवी को सौंप दिया।

Contents
मामला कैसे पहुंचा अदालत तककोर्ट ने माना आदेश की अवमाननापुलिस ने मौके पर कराई कार्रवाईमामला अब भी जारी

मामला कैसे पहुंचा अदालत तक

एडवोकेट राधेश्याम दर्जी के अनुसार, इंद्रादेवी के नाम खरीदा गया मकान उनके बेटे दिनेश झंवर और बहू रीना झंवर के कब्जे में था। कथित दबाव और विवाद के चलते इंद्रादेवी को अपने ही घर में रहने नहीं दिया जा रहा था, जिसके बाद उन्होंने दीवानी वाद दायर किया।

अदालत ने 17 जनवरी 2024 को ही मकान खाली करवाने का आदेश दिया था, लेकिन अनुपालन न होने पर इंद्रादेवी ने कोर्ट में अवमानना की शिकायत दर्ज करवाई।

कोर्ट ने माना आदेश की अवमानना

वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष कुमार ने अवमानना को गंभीर मानते हुए डिक्री जारी की और श्रीडूंगरगढ़ थानाधिकारी को मकान खाली कराने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि वैधानिक स्वामित्व रखने वाली महिला का अधिकार किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होना चाहिए।

- Advertisement -

पुलिस ने मौके पर कराई कार्रवाई

अदालत के निर्देशानुसार 3 दिसंबर 2025 को एसआई पवन शर्मा, हैड कांस्टेबल रामस्वरूप बिश्नोई, महिला कांस्टेबलों और आरएसी जवानों की टीम ने मौके पर कार्रवाई की। टीम ने मकान को कब्जा मुक्त कर इंद्रादेवी को सौंप दिया।

मामला अब भी जारी

इंद्रादेवी की पैरवी एडवोकेट राधेश्याम दर्जी और एडवोकेट गोपाल पारीक ने की। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी विवाद को लेकर फौजदारी प्रकरण भी दर्ज हैं, जिनकी सुनवाई कोर्ट में जारी है।

यह फैसला बुजुर्गों के संपत्ति अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जा रहा है।


Share News
Chat on WhatsApp

editor December 4, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

रामपुरा बाईपास सड़क पर मलबे का अंबार, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी
बीकानेर
बीकानेर की सब्जी मंडी उपेक्षा की शिकार, करोड़ों का कारोबार फिर भी सुविधाएं नाकाफी
बीकानेर
बुजुर्ग मां को मिला मकान का हक, कोर्ट के आदेश पर बेदखली
बीकानेर
पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान चिंतित, रक्षा सौदों पर बढ़ी सरहद सुरक्षा की बेचैनी
देश-दुनिया
There will be power cuts in these areas tomorrow - know which areas are included
कल इन क्षेत्रों में रहेगी बिजली कटौती – जानें कौन-कौन से इलाके शामिल
बीकानेर
होटल के बाहर खड़ा ट्रक ट्रेलर चोरी, बीछवाल पुलिस ने दर्ज किया मामला
बीकानेर
रैली की तैयारियों को लेकर कांग्रेस ने जिलों में नए प्रभारी नियुक्त किए
बीकानेर
उचित मूल्य की दुकान पर गेहूं गबन का मामला, पुलिस ने की जांच शुरू
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

रामपुरा बाईपास सड़क पर मलबे का अंबार, स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी

Published December 4, 2025
बीकानेर

बीकानेर की सब्जी मंडी उपेक्षा की शिकार, करोड़ों का कारोबार फिर भी सुविधाएं नाकाफी

Published December 4, 2025
There will be power cuts in these areas tomorrow - know which areas are included
बीकानेर

कल इन क्षेत्रों में रहेगी बिजली कटौती – जानें कौन-कौन से इलाके शामिल

Published December 4, 2025
बीकानेर

होटल के बाहर खड़ा ट्रक ट्रेलर चोरी, बीछवाल पुलिस ने दर्ज किया मामला

Published December 4, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?