बीकानेर कोर्ट ने चार साल पुराने गंभीर मामले में आरोपी को क्लीन चिट दी
बीकानेर। अपर सेशन न्यायाधीश रैना शर्मा की कोर्ट ने एक सनसनीखेज मामले में रमजान पुत्र इकबाल, निवासी गोपालसर, जिला श्रीगंगानगर, हाल वार्ड-15, महाजन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। यह मामला जून 2024 में महाजन थाने में दर्ज हुआ था।
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2020 से आरोपी ने नहाते समय चोरी-छिपे फोटो खींचे और उनका इस्तेमाल कर उसे ब्लैकमेल किया। आरोप था कि 20 मई 2020 को पहली बार दुष्कर्म किया गया और उसके बाद करीब 20 बार जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। इसके साथ ही आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी देकर 50 हजार रुपये और दो लाख रुपये की मांग की।
ट्रायल में सब कुछ उल्टा पड़ गया
कोर्ट में पीड़िता ने स्पष्ट किया कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुई। उसने बताया कि एफआईआर भी उसके दबाव में लिखवाई गई थी और पुलिस को दिए गए बयान दबाव में थे। कोर्ट में पेश की गई कथित न्यूड फोटोज़ में भी पीड़िता और आरोपी सहमति से गले लगते और पोज देते दिखे। नहाते हुए किसी फोटो का कोई प्रमाण नहीं मिला, जो सीधे तौर पर चोरी-छिपे फोटो खींचे जाने के आरोप को खारिज करता है।
न्यायाधीश का निर्णय और कारण
न्यायाधीश रैना शर्मा ने 22 पेज के निर्णय में लिखा:
- Advertisement -
-
अभियोजन अपने दावे को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा।
-
सभी मुख्य साक्षी पक्षद्रोही हो गए।
-
प्रस्तुत फोटोग्राफ्स सहमति से लिए गए थे।
-
चिकित्सकीय साक्ष्य शून्य थे।
इन आधारों के चलते आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए सभी अपराधों से बरी कर दिया गया।
चार साल पुराने मामले में क्लीन चिट
इस प्रकार चार साल पुराने ब्लैकमेल और बार-बार दुष्कर्म के गंभीर मामले में आरोपी को पूरी तरह क्लीन चिट मिल गई। आरोपी की पैरवी अधिवक्ता संजय ख़ान ने की।
