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देश-दुनिया

अब 48 घंटे में फ्री कैंसिलेशन और डेट चेंज, यात्रियों को 21 दिनों में पूरा रिफंड

editor
editor Published November 4, 2025
Last updated: 2025/11/04 at 5:20 PM
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अब हवाई यात्रियों के लिए राहत: 48 घंटे में टिकट फ्री कैंसिलेशन और डेट चेंज की सुविधा, 21 दिनों में मिलेगा पूरा रिफंड

नई दिल्ली। हवाई यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर टिकट कैंसिलेशन और रिफंड नियमों में अहम बदलाव का प्रस्ताव जारी किया है।
नए नियमों के तहत अब बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री बिना कोई शुल्क दिए टिकट कैंसिल या डेट चेंज कर सकेंगे। साथ ही, रिफंड क्रेडिट शेल में रखना अब अनिवार्य नहीं होगा, बल्कि यह यात्रियों की मर्जी पर निर्भर करेगा।

Contents
अब हवाई यात्रियों के लिए राहत: 48 घंटे में टिकट फ्री कैंसिलेशन और डेट चेंज की सुविधा, 21 दिनों में मिलेगा पूरा रिफंड48 घंटे का ‘लुक-इन पीरियड’: बिना शुल्क के बदलाव की सुविधारिफंड नियमों में भी सुधारबदलाव की वजहजल्द लागू होंगे नए नियम

48 घंटे का ‘लुक-इन पीरियड’: बिना शुल्क के बदलाव की सुविधा

DGCA के प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अब टिकट बुक करने के बाद यात्रियों को 48 घंटे का फ्री ‘लुक-इन पीरियड’ मिलेगा। इस अवधि में कोई भी यात्री अपने टिकट को रद्द या संशोधित कर सकेगा।

नए नियमों के प्रमुख बिंदु:

  • घरेलू उड़ानें: यात्रा तिथि से कम से कम 5 दिन पहले बुकिंग होने पर ही यह सुविधा लागू होगी।

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  • अंतरराष्ट्रीय उड़ानें: 15 दिन पहले की बुकिंग पर फ्री कैंसिलेशन या बदलाव की अनुमति मिलेगी।

  • यदि यात्रा की तारीख के लिए कम अवधि वाली बुकिंग की गई है, तो पुराने कैंसिलेशन चार्ज नियम लागू रहेंगे।


रिफंड नियमों में भी सुधार

DGCA के ड्राफ्ट में रिफंड प्रक्रिया को भी पारदर्शी और यात्री-केंद्रित बनाया गया है।

नए रिफंड नियम:

  • अगर टिकट ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया है, तब भी रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी।

  • पूरा रिफंड 21 वर्किंग दिनों के भीतर यात्रियों को मिल जाएगा।

  • क्रेडिट शेल में रिफंड रखना अब वैकल्पिक होगा, यात्री चाहे तो सीधा रिफंड अपने खाते में पा सकेंगे।


बदलाव की वजह

DGCA के इस कदम के पीछे यात्रियों और उपभोक्ता संगठनों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतें हैं। यात्रियों का कहना था कि एयरलाइंस द्वारा लिए जाने वाले ‘हिडेन कैंसिलेशन चार्ज’ उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते हैं।

अब DGCA ने सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में संशोधन का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। इस पर 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं।
सभी एयरलाइंस पर यह नियम लागू होंगे, जिससे टिकट बुकिंग और रिफंड प्रक्रिया और आसान व पारदर्शी हो जाएगी।


जल्द लागू होंगे नए नियम

हालांकि यह अभी ड्राफ्ट स्टेज में है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे जल्द ही अंतिम रूप देकर लागू किया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये नियम लागू होने के बाद भारत में एयर ट्रैवल सेक्टर अधिक उपभोक्ता-हितैषी और व्यवस्थित बन जाएगा।


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editor November 4, 2025
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