सड़कों पर शोर मचाने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई
शहर की सड़कों पर अनावश्यक शोर मचाकर आमजन को परेशान करने वालों पर अब पुलिस ने नकेल कस दी है। यातायात पुलिस ने उन वाहनों पर सख्त कार्रवाई शुरू की है जो मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज आवाज वाले हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं।
आज इसी कार्रवाई के तहत, पिछले छह महीनों में जब्त किए गए 137 साइलेंसर और हॉर्न को नष्ट कर दिया गया। यह कार्रवाई यातायात पुलिस थाने परिसर में की गई, जहां ट्रैफिक प्रभारी नरेश निर्वाण की मौजूदगी में सभी उपकरणों पर बुलडोजर चलाया गया।
पुलिस का सख्त संदेश – “शोर नहीं, सुरक्षा जरूरी”
यातायात प्रभारी नरेश निर्वाण ने बताया कि कुछ वाहन चालक शौक के चलते अपने वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज आवाज वाले हॉर्न लगाते हैं, जिससे न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है बल्कि राहगीरों और मरीजों को परेशानी होती है।
उन्होंने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई निरंतर जारी है और भविष्य में भी ऐसे लोगों को किसी तरह की छूट नहीं दी जाएगी। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत मॉडिफाइड साइलेंसर लगाना दंडनीय अपराध है।
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छह महीने में 137 उपकरण जब्त
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, पिछले छह महीनों में शहरभर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान
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137 मॉडिफाइड साइलेंसर और हॉर्न जब्त किए गए,
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कई वाहन चालकों पर चालान की कार्रवाई की गई,
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और कई वाहनों को अस्थायी रूप से सीज भी किया गया।
आज इन सभी जब्त उपकरणों को नष्ट करके ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ सख्त संदेश दिया गया है।
आमजन को राहत और जागरूकता
ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि इस कदम का मकसद केवल कार्रवाई नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक करना भी है। तेज आवाज वाले साइलेंसर और हॉर्न न केवल कानों को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ाते हैं।
पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे मानक साइलेंसर और हॉर्न का ही इस्तेमाल करें और सड़क पर अनुशासन बनाए रखें।
