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राजस्थान

राजस्थान में धर्मांतरण पर रोक और कोचिंग सेंटरों पर शिकंजा, नए कानून लागू होंगे

editor
editor Published October 9, 2025
Last updated: 2025/10/09 at 2:38 PM
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राजस्थान में विवादित कानूनों की एंट्री: धर्मांतरण, कोचिंग सेंटर और भू-जल पर सख्ती तय

जयपुर। राजस्थान सरकार ने मानसून सत्र में विधानसभा से पारित धर्मांतरण रोकने, कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण, और भू-जल प्रबंधन जैसे प्रमुख विधेयकों को अब कानून का रूप दे दिया है। इन सभी कानूनों की अधिसूचना जारी हो चुकी है, यानी वे अब आधिकारिक रूप से प्रभावी माने जाएंगे। हालांकि, प्रभावी तिथि (Implementation Date) को लेकर सरकार जल्द ही अलग से अधिसूचना जारी करेगी।

Contents
राजस्थान में विवादित कानूनों की एंट्री: धर्मांतरण, कोचिंग सेंटर और भू-जल पर सख्ती तयधर्मांतरण रोकने वाला विधेयक बना कानून: धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक नियंत्रण?कोचिंग सेंटरों पर निगरानी: शिक्षा सुधार या व्यवसायिक आजादी पर वार?भू-जल संरक्षण प्राधिकरण: संसाधन प्रबंधन या नौकरशाही का विस्तार?अन्य अहम कानून जो अब लागू होंगे:कब होंगे लागू ये कानून?

धर्मांतरण रोकने वाला विधेयक बना कानून: धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक नियंत्रण?

राज्य विधानसभा ने 9 सितंबर को ‘विधिविरुद्ध धर्म-संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक’ पारित किया था, जिसका उद्देश्य कथित बेवजह या धोखे से धर्मांतरण को रोकना है। विपक्ष ने इसे लेकर सवाल उठाए थे कि यह व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता पर सीधा हमला है।

लेकिन सरकार का कहना है कि यह कानून बिना मर्जी, बलपूर्वक या लालच देकर कराए जाने वाले धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए है। इस विधेयक के तहत यदि कोई व्यक्ति धर्म बदलना चाहता है, तो उसे पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी, अन्यथा यह अवैध माना जाएगा।


कोचिंग सेंटरों पर निगरानी: शिक्षा सुधार या व्यवसायिक आजादी पर वार?

‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण और विनियमन) विधेयक‘ भी कानून बन गया है। इसके तहत अब राज्य के सभी कोचिंग सेंटरों को अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा, साथ ही शिक्षण समय, फीस, और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी शर्तों का पालन करना होगा।

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सरकार का दावा है कि यह कानून छात्रों की सुरक्षा और गुणवत्ता के लिए है, लेकिन कोचिंग संस्थान इसे व्यवसायिक स्वतंत्रता पर अंकुश मान रहे हैं।


भू-जल संरक्षण प्राधिकरण: संसाधन प्रबंधन या नौकरशाही का विस्तार?

‘राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक‘ को विधानसभा में दो बार प्रवर समिति में भेजना पड़ा था क्योंकि इसे लेकर राजनीतिक सहमति नहीं बन पा रही थी। अब यह भी कानून बन गया है और इसके तहत एक प्राधिकरण (Authority) का गठन किया जाएगा जो राज्य में भू-जल दोहन, रिचार्ज और जल स्तर नियंत्रण की निगरानी करेगा।


अन्य अहम कानून जो अब लागू होंगे:

  • रिम्स (RIMS) जयपुर की स्थापना, AIIMS की तर्ज पर – चिकित्सा ढांचे को मजबूत बनाने के लिए।

  • कारखाना (संशोधन) विधेयक – अब फैक्ट्रियों में काम के घंटे बढ़ाए जा सकेंगे, साथ ही महिलाओं को रात की पाली में काम करने की अनुमति।

  • राजस्थान मत्स्य-क्षेत्र संशोधन विधेयक – अवैध मछली पालन पर रोक।

  • RIICO को औद्योगिक भूमि पर अधिकार – पुराने औद्योगिक क्षेत्रों की संपत्ति पर विशेष स्वामित्व अधिकार।


कब होंगे लागू ये कानून?

हालांकि सभी विधेयकों की अधिसूचना जारी हो चुकी है और वे कानून बन चुके हैं, लेकिन इन कानूनों के वास्तविक प्रभाव में आने की तिथि राज्य सरकार अलग से अधिसूचना जारी कर के बताएगी।


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