आईटीआर फाइलिंग 2025: 15 सितंबर है अंतिम मौका, नहीं भरा तो जुर्माने के साथ होंगे ये नुकसान
नई दिल्ली: वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2025 तय की गई है। आयकर विभाग ने पहले यह तारीख 31 जुलाई तय की थी, जिसे बढ़ाकर अब 15 सितंबर कर दिया गया है। यदि आपने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो अब भी समय है, लेकिन मंगलवार से पहले फाइल न करने पर भारी जुर्माना और कई टैक्स लाभों का नुकसान उठाना पड़ सकता है।
🔹 किसे है यह अंतिम तारीख लागू?
यह तिथि उन व्यक्तियों, एचयूएफ और संस्थाओं पर लागू होती है जिनके खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य नहीं है।
🔹 अभी तक क्यों नहीं भरे कई लोगों ने ITR?
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पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें
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आवश्यक दस्तावेजों की तैयारी में देरी
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प्रोफेशनल सलाह देर से लेना
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आय स्रोतों का स्पष्ट ब्योरा न होना
लेकिन अब समय निकलता जा रहा है और आयकर विभाग ने जुर्माने की स्पष्ट चेतावनी जारी कर दी है।
आईटीआर फाइल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप स्वयं आईटीआर भरना चाहते हैं तो नीचे दिए गए दस्तावेज तैयार रखें:
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फॉर्म 16 (वर्तमान और पिछले नियोक्ताओं से, यदि नौकरी बदली हो)
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फॉर्म 26AS और AIS (Annual Information Statement)
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पैन कार्ड और आधार कार्ड (आपस में लिंक होना चाहिए)
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निवेश प्रमाण पत्र (FD, PPF, ELSS आदि)
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गृह ऋण ब्याज प्रमाणपत्र
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बीमा प्रीमियम रसीदें
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कैपिटल गेन स्टेटमेंट (यदि शेयर/म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो)
ITR फाइल करने की प्रक्रिया (आसान स्टेप्स में)
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आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाएं – https://www.incometax.gov.in
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पैन नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करें
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e-File > Income Tax Return > File Income Tax Return पर जाएं
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मूल्यांकन वर्ष 2025-26 का चयन करें
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उचित फॉर्म (ITR-1, ITR-2 आदि) चुनें
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सभी विवरण जांचें और सत्यापित करें
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बकाया कर (यदि कोई हो) जमा करें
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अंत में रिटर्न का ई-सत्यापन करना अनिवार्य है
अगर 15 सितंबर के बाद फाइल किया तो क्या होगा?
1. धारा 234A के तहत ब्याज:
अगर आपने बकाया टैक्स नहीं चुकाया है तो हर महीने के हिसाब से 1% का ब्याज देना होगा।
2. धारा 234F के तहत विलंब शुल्क:
कुल आय (Gross Income) | विलंब शुल्क (Late Fee) |
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₹5 लाख से अधिक | ₹5,000 |
₹5 लाख या उससे कम | ₹1,000 |
3. टैक्स लाभों का नुकसान:
देर से रिटर्न भरने पर आपको निम्नलिखित कटौतियों का लाभ नहीं मिलेगा:
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धारा 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID, 80-IE के तहत मिलने वाली टैक्स छूट
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पूंजीगत घाटे (Capital Losses) को आगे ले जाने की अनुमति नहीं मिलेगी
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व्यवसायिक घाटे (Business Losses) को अगली अवधि तक नहीं ले जा सकते
अब भी समय है: जुर्माने से बचें, ITR फाइल करें
जिन्होंने अभी तक रिटर्न नहीं भरा है, उनके पास केवल कुछ घंटे शेष हैं। आखिरी दिन पोर्टल पर अधिक लोड के कारण दिक्कत आ सकती है, इसलिए समय रहते ही ITR फाइल कर लेना समझदारी होगी।