ITR Filing 2025: 15 सितंबर है अंतिम तारीख, कम समय के चलते बढ़ सकती है डेडलाइन
नई दिल्ली। आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में है और नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर 2025 तय की गई है। ऐसे में टैक्सपेयर्स के पास रिटर्न दाखिल करने के लिए अब सिर्फ 4 दिन शेष हैं। हालांकि, इस बार कुछ परिस्थितियों को देखते हुए आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट आगे बढ़ने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं।
इस बार क्यों मिली थी 31 जुलाई से 15 सितंबर तक की मोहलत?
आमतौर पर नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई होती है, लेकिन इस वर्ष परिस्थितियाँ कुछ अलग रहीं।
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कई महत्वपूर्ण ITR फॉर्म जैसे ITR-5, ITR-6 और ITR-7 को अगस्त 2025 में जारी किया गया।
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इसके चलते कई करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल सका।
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यही वजह रही कि सीबीडीटी (CBDT) ने डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर किया।
अब विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि परिस्थितियां अनुकूल नहीं रहीं तो सरकार द्वारा इसे एक बार और आगे बढ़ाया जा सकता है।
पिछले साल की तुलना में क्या बदला है इस बार?
2024 में:
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ITR-1 से ITR-4 और ITR-6 जैसे फॉर्म अप्रैल में ही जारी कर दिए गए थे।
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अन्य सभी जरूरी दस्तावेज और पोर्टल फीचर्स भी जून तक पूरी तरह सक्रिय थे।
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टैक्सपेयर्स के पास पर्याप्त समय था, जिससे समय पर रिटर्न फाइल करना संभव हुआ।
2025 में:
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कई ITR फॉर्म्स देरी से जारी हुए।
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पोर्टल पर तकनीकी समस्याएं भी देखने को मिलीं।
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कई टैक्सपेयर्स अब भी डिजिटल सिग्नेचर, फॉर्म 16/26AS और AIS की क्रॉस वेरिफिकेशन में उलझे हैं।
क्या बढ़ेगी ITR की ड्यू डेट?
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फिलहाल CBDT की ओर से कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है।
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लेकिन टैक्स सलाहकारों और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के बीच आम राय है कि यदि वर्तमान स्थिति बनी रही, तो 15 सितंबर से आगे डेडलाइन बढ़ने की पूरी संभावना है।
हालांकि, टैक्सपेयर्स को सलाह दी जा रही है कि डेडलाइन बढ़ने की उम्मीद में देरी न करें, क्योंकि इसके पीछे कोई निश्चित गारंटी नहीं है।