दीपावली पर ग्रीन आतिशबाजी के लिए अस्थाई लाइसेंस के आवेदन शुरू, जानिए प्रक्रिया और नियम
बीकानेर, 11 सितंबर 2025: दीपावली के अवसर पर बीकानेर जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी (पर्यावरण अनुकूल पटाखे) की बिक्री के लिए अस्थाई फायरवर्क्स लाइसेंस हेतु आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक आवेदकों को 19 सितंबर 2025 (शुक्रवार) तक निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।
जिला कलेक्टर कार्यालय में यह आवेदन समस्त आवश्यक दस्तावेजों सहित जमा करवाना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था केवल शहरी क्षेत्रों के अस्थाई पटाखा विक्रेताओं के लिए लागू की गई है।
किन क्षेत्रों से किए जा सकते हैं आवेदन?
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (नगर) एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) रमेश देव ने बताया कि बीकानेर शहरी क्षेत्र के निम्न पुलिस थाना क्षेत्रों के इच्छुक आवेदक जिला कलेक्टर कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं:
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नयाशहर
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कोतवाली
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कोटगेट
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सदर
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गंगाशहर
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जेएनवीसी
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बीछवाल
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मुक्ताप्रसाद
इन क्षेत्रों से बाहर के अन्य आवेदकों को संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट कार्यालय से संपर्क कर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
इन बाजारों से नहीं किए जाएंगे आवेदन स्वीकार
शहर के अत्यधिक भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में आतिशबाजी की अस्थाई दुकानों की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये क्षेत्र हैं:
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स्टेशन रोड
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केईएम रोड
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कोटगेट
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फड़ बाजार
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सट्टा बाजार
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तोलियासर भैरूंजी की गली
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बड़ा बाजार
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बैदों का चौक
इन स्थानों के लिए किए गए आवेदन स्वतः निरस्त माने जाएंगे।
आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे ये दस्तावेज
आवेदन पत्र प्रारूप AE-5 में सभी कॉलम स्पष्ट रूप से भरे हों। इसके साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न करें:
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चार पासपोर्ट साइज फोटो
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जन्म प्रमाण पत्र या समकक्ष दस्तावेज की स्व-हस्ताक्षरित प्रति (जैसे दसवीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस)
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पहचान पत्र की प्रति (आधार कार्ड और वोटर आईडी दोनों)
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50 रुपये के स्टांप पर सत्यापित शपथ पत्र
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दुकान के मालिकाना हक से संबंधित दस्तावेज
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यदि किराये की दुकान है, तो वैध किरायानामा (31 अक्टूबर 2025 तक वैध) और दुकान मालिक की सहमति शपथ पत्र पर
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पिछला फायरवर्क्स लाइसेंस, यदि पूर्व में जारी हुआ हो
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ब्ल्यू प्रिंट (4 प्रतियां) – जिसमें आवेदित स्थल और उसके आसपास के क्षेत्र दर्शाए गए हों
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चेकलिस्ट प्रारूप C-1 (3 प्रतियों में) – भरी हुई और स्वहस्ताक्षरित
जांच के बाद ही मिलेगा लाइसेंस
प्राप्त आवेदनों की प्रशासनिक एवं तकनीकी जांच संबंधित विभागों द्वारा की जाएगी। केवल उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदकों को ही नियमानुसार अस्थाई फायर वर्क्स अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) प्रदान किया जाएगा।