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बीकानेर

बीकानेर न्यायालय का फैसला: सड़क हादसे में मृतक के परिजनों को मिला मुआवजा

editor
editor Published August 31, 2025
Last updated: 2025/08/31 at 6:26 PM
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बीकानेर अदालत का बड़ा फैसला: सड़क दुर्घटना में मृत धर्मेंद्र के परिजनों को मिलेगा करीब 30 लाख मुआवजा

बीकानेर। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक सड़क हादसे में मृत युवक धर्मेंद्र भट्टड़ के परिजनों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए 29.97 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह राशि चालक की लापरवाही से हुई दुर्घटना के चलते स्वीकृत की गई है।

Contents
बीकानेर अदालत का बड़ा फैसला: सड़क दुर्घटना में मृत धर्मेंद्र के परिजनों को मिलेगा करीब 30 लाख मुआवजादुर्घटना का विवरण: लापरवाही से पलटी कार, युवक की मौतदावा और पैरवी: एडवोकेट ओम विश्नोई ‘बोळा’ की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रकरणअदालत का निर्णय: तीन पक्षों को ठहराया जिम्मेदारनिष्कर्ष

दुर्घटना का विवरण: लापरवाही से पलटी कार, युवक की मौत

मामला 5 मई 2019 का है, जब नोखा निवासी धर्मेंद्र पुत्र नारायण प्रसाद भट्टड़ अपने मित्रों के साथ एक कार (कार संख्या अंकित) में सवार होकर सियाणा से मुंजासर की ओर जा रहा था। इस वाहन को बाबुलाल पुत्र अनवर खान चला रहा था। दोपहर करीब 1:45 बजे, जब कार मुंजासर गांव के पास कांकड़ क्षेत्र में पहुंची, तो चालक ने वाहन को गफलत व लापरवाही से चलाते हुए समतल सड़क पर पलटा दिया।

इस हादसे में धर्मेंद्र को गंभीर चोटें आईं और उन्हें बीकानेर के कोठारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 12 मई 2019 को धर्मेंद्र की मृत्यु हो गई।


दावा और पैरवी: एडवोकेट ओम विश्नोई ‘बोळा’ की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रकरण

दुर्घटना के बाद मृतक धर्मेंद्र के परिजनों ने मुआवजा दावा प्रस्तुत किया, जिसकी पैरवी अधिवक्ता ओम विश्नोई ‘बोळा’ ने की। उन्होंने अदालत को यह प्रमाणित किया कि दुर्घटना का एकमात्र कारण चालक बाबुलाल की लापरवाही थी।

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अदालत का निर्णय: तीन पक्षों को ठहराया जिम्मेदार

मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण न्यायालय, बीकानेर ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि मृतक के परिजनों को ₹29,97,437 मुआवजा तथा दावे की तारीख से 7% वार्षिक ब्याज के साथ भुगतान किया जाए।

अदालत ने तीन पक्षों को संयुक्त रूप से एवं पृथक-पृथक रूप से जिम्मेदार माना:

  1. वाहन चालक – बाबुलाल पुत्र अनवर खां, निवासी चुना भट्टा, वार्ड नं. 22, नोखा

  2. वाहन मालिक – गौरीशंकर पुत्र छगनलाल, निवासी रोड़ा, तहसील नोखा

  3. बीमा कंपनी – द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कीर्ति स्तंभ के पास, बीकानेर


निष्कर्ष

इस निर्णय से यह स्पष्ट संदेश गया है कि सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाना सिर्फ चालक ही नहीं, मालिक और बीमा कंपनी को भी जवाबदेह बना सकता है। यह फैसला न केवल पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में मददगार है, बल्कि भविष्य में वाहन चालकों और मालिकों के लिए सतर्कता का संकेत भी है।


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