राजस्थान में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण योजना
जयपुर | 27 अगस्त 2025:
डिजिटलीकरण के इस युग में महिलाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक महत्त्वाकांक्षी योजना ‘मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना’ की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर महिला अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित यह योजना राज्य की महिलाओं और बालिकाओं को मुफ्त कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध करा रही है।
इस योजना के तहत डिजिटल साक्षरता, वित्तीय लेखांकन, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जैसे कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जिससे महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिल सकें।
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और पात्रता विवरण
महिला अधिकारिता विभाग की उपनिदेशक डॉ. अनुराधा सक्सेना ने बताया कि योजना के तहत निम्न कोर्सों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा:
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आरएस-सीआईटी (RS-CIT):
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बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण
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पात्रता: न्यूनतम 10वीं पास महिलाएं
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आरएस-सीएफए (RS-CFA):
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जीएसटी और टैली आधारित वित्तीय लेखांकन प्रशिक्षण
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पात्रता: न्यूनतम 12वीं पास
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आरएस-सीएसईपी (RS-CSEP):
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स्पोकन इंग्लिश और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
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पात्रता: न्यूनतम 12वीं पास
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आयु सीमा: सभी पाठ्यक्रमों के लिए महिला/बालिका की आयु 16 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया: अंतिम तिथि 31 अगस्त
इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर जाकर 31 अगस्त 2025 तक आवेदन कर सकती हैं। आवेदन प्रक्रिया इस प्रकार है:
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आवेदन के दौरान जन आधार नंबर दर्ज करें।
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सूची में से नाम चुनकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को सत्यापित करें।
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कोर्स, जिला और निकटतम आईटी ज्ञान केंद्र का चयन करें।
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फोटो, हस्ताक्षर और 10वीं की मार्कशीट जैसे आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।
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आवेदन को अंतिम रूप से ऑनलाइन सबमिट करें।
राज्य सरकार का उद्देश्य: डिजिटल दक्षता के साथ आत्मनिर्भरता
इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को तकनीकी कौशल से लैस करना है ताकि वे नौकरी, स्वरोजगार या उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें। साथ ही इससे समाज में महिलाओं की डिजिटल भागीदारी और आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
महत्वपूर्ण बिंदु संक्षेप में:
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योजना पूरी तरह निःशुल्क है।
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राज्यभर के सूचीबद्ध आईटी ज्ञान केंद्रों पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।
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आवेदन की अंतिम तिथि: 31 अगस्त 2025
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अधिक जानकारी: महिला अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध।