बीकानेर कोर्ट का बड़ा फैसला: दुर्घटना में घायल युवक को ₹30,27,662 का मुआवजा देने के आदेश
बीकानेर।
मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हुए एक युवक को न्याय मिला है। न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, बीकानेर ने एक अहम फैसले में दुर्घटना के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और बीमा कंपनी को ₹30,27,662 का मुआवजा और उस पर ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। यह आदेश एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ द्वारा प्रस्तुत दावे के आधार पर दिया गया।
क्या था मामला?
दिनांक 15 अक्टूबर 2018 को जगदीश पुत्र किस्तुराराम, निवासी कोचरान बास, बम्बलू, अपने परिचित हुकमाराम के साथ मोटरसाइकिल (RJ07-BS-3221) पर सवार होकर कतरिया से बम्बलू लौट रहे थे।
रात्रि करीब 8 से 9 बजे के बीच जब वे राणीसर गांव पार कर रहे थे, उसी समय सामने से तेज रफ्तार और लापरवाही से आ रही मोटरसाइकिल (RJ07-CS-5573) ने उन्हें टक्कर मार दी।
यह मोटरसाइकिल कुम्भाराम पुत्र मानाराम, निवासी सिनियाला, थाना जसरासर चला रहा था।
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टक्कर इतनी भीषण थी कि जगदीश को गंभीर चोटें आईं।
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घटना के समय दोनों ने हेलमेट पहन रखा था, फिर भी जगदीश की स्थिति गंभीर रही।
दुर्घटना का जिम्मेदार कौन?
न्यायालय ने माना कि इस हादसे का प्रमुख कारण था:
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कुम्भाराम की लापरवाही और तेज गति से वाहन चलाना।
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इसके साथ ही दोनों मोटरसाइकिलों के मालिकों और
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बीमा कंपनी ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. को भी संयुक्त रूप से और पृथक-पृथक रूप से जिम्मेदार ठहराया गया।
मुआवजे का निर्णय और ब्याज
कोर्ट ने यह स्पष्ट आदेश दिया कि:
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घायल जगदीश को ₹30,27,662/- का मुआवजा मिलेगा।
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साथ ही, दावे की तारीख से 7% वार्षिक ब्याज भी इस राशि पर देय होगा।
उत्तरदायी पक्ष:
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कुम्भाराम (चालक RJ07-CS-5573)
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अर्जुनराम (मालिक RJ07-CS-5573)
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हुकमाराम (मालिक RJ07-BS-3221)
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ICICI Lombard बीमा कंपनी (दोनों वाहनों की बीमाकर्ता)
अधिवक्ता की भूमिका
इस मुकदमे में एडवोकेट ओम बिश्नोई ‘बोळा’ ने पीड़ित की ओर से मुआवजा दावा पेश किया और प्रभावी पैरवी की। उनकी दलीलों को स्वीकारते हुए न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया।
निष्कर्ष:
बीकानेर की अदालत का यह निर्णय उन सभी पीड़ितों के लिए मिसाल बन सकता है, जो सड़क हादसों में घायल होते हैं और न्याय के लिए लंबा इंतजार करते हैं।
यह फैसला यह भी दर्शाता है कि कानून दोषियों को बचने नहीं देता, और पीड़ितों को उनका वाजिब हक दिलाता है।