स्पॉ सेंटर पर सीआईडी की रेड, बिना अनुमति विदेशी महिलाओं के ठहरने पर मामला दर्ज
बीकानेर शहर के कोटगेट थाना क्षेत्र में स्थित रानीबाजार पुल के पास एक स्पॉ सेंटर पर सीआईडी की विशेष शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान वहां बिना वैध अनुमति के दो विदेशी महिलाएं रुकती हुई पाई गईं। इस मामले में पुलिस ने स्पॉ संचालक और भवन स्वामी के खिलाफ विदेशी अधिनियम 1946 के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
कहां हुआ मामला?
घटना रानीबाजार पुल के पास गोपाली सदन में स्थित इटालियन स्पॉ की है। सीआईडी जोन को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां विदेशी महिलाएं बिना उचित सूचना और अनुमति के रुकी हुई हैं।
कार्रवाई कैसे हुई?
सूचना मिलने के बाद सीआईडी की विशेष टीम ने स्पॉ सेंटर पर दबिश दी। छानबीन में पता चला कि दो विदेशी महिलाएं गोपाली सदन में रह रही थीं, लेकिन उनके रुकने की जानकारी न तो स्थानीय पुलिस को दी गई थी और न ही ऑनलाइन सी-फॉर्म भरकर विदेशियों से संबंधित विभाग को सूचित किया गया था।
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आरोपियों पर कौन-कौन?
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स्पॉ संचालक: विशाल मेहता
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भवन मालिक: विक्रांत गुप्ता
दोनों पर यह आरोप है कि उन्होंने विदेशी मेहमानों की उपस्थिति को छुपाया और नियमानुसार प्रक्रिया पूरी नहीं की।
क्या है नियम?
भारत में विदेशी नागरिकों के ठहराव के लिए विदेशी अधिनियम 1946 के तहत स्पष्ट प्रावधान हैं। होटल, गेस्टहाउस, लॉज या स्पॉ सेंटर जैसी जगहों पर अगर कोई विदेशी ठहरता है, तो संबंधित संचालक को सी-फॉर्म भरकर स्थानीय पुलिस और संबंधित एजेंसियों को जानकारी देना आवश्यक होता है। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
आगे की कार्रवाई
कोटगेट पुलिस थाने में दोनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कहीं यह मामला अवैध गतिविधियों या मानव तस्करी से तो जुड़ा नहीं है। विदेशी महिलाओं से पूछताछ की जा रही है और उनके वीजा व दस्तावेजों की जांच की जा रही है।