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बीकानेर

बीकानेर अदालत ने चर्चित मामले में दिनदयाल को दी ज़मानत, विदेशी महिला से जुड़ी थी घटना

editor
editor Published August 14, 2025
Last updated: 2025/08/14 at 6:33 PM
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बीकानेर अदालत ने चर्चित मामले में दिनदयाल को दी ज़मानत, विदेशी महिला से जुड़ी थी घटना

बीकानेर की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को एफआईआर संख्या 193/2025 में आरोपी दिनदयाल गौड़ को ज़मानत प्रदान की। यह मामला बीछवाल थाना क्षेत्र में 4 अगस्त 2025 को दर्ज किया गया था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64(1) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए थे।

यह प्रकरण एक फिलीपींस की नागरिक महिला से जुड़ा हुआ है, जिसने घटना के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी। अदालत में बयान दर्ज कराते हुए महिला ने बताया कि घटना की रात उन्हें और उनकी सहेली डोना को दिनदयाल ने बीकानेर स्थित सागर होटल में एक पार्टी के लिए आमंत्रित किया था। पार्टी के दौरान शराब के प्रभाव में कुछ घटनाएं घटित हुईं, जिनसे स्थिति तनावपूर्ण हो गई और उन्हें पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करानी पड़ी।

बयान में बदली बात, सामने आई ‘गलतफहमी’ की बात
महिला ने अदालत को यह भी बताया कि घटना के बाद समय के साथ दोनों पक्षों के बीच गलतफहमी दूर हो गई है, और अब किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

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अदालत का आदेश
सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें, उपलब्ध साक्ष्य और परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी दिनदयाल की जमानत याचिका को स्वीकार किया। आरोपी को न्यायिक बांड और शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया गया।

वकीलों की भूमिका
अभियुक्त दिनदयाल की ओर से सीनियर अधिवक्ता कुलदीप शर्मा और एडवोकेट नितिन चुरा ने पैरवी की।

यह मामला शहर में काफी चर्चा में रहा था, लेकिन अदालत के फैसले के बाद इसे लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। अब पुलिस की आगे की जांच पर सभी की नजरें टिकी हैं।


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editor August 14, 2025
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