

राजस्थान में आरटीई नियमों में बड़ा बदलाव, अब सिर्फ कक्षा 1 और पीपी-3 में मिलेगा निशुल्क प्रवेश
बीकानेर। राजस्थान सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब आरटीई के तहत प्रवेश केवल पीपी-3 (पूर्व-प्राथमिक यूकेजी) और कक्षा 1 में ही मान्य होंगे।
पूर्व-प्राथमिक स्तर की अन्य कक्षाओं, जैसे पीपी-1 (एलकेजी) और पीपी-2 (यूकेजी-2) में आरटीई के तहत फीस पुनर्भरण की सुविधा समाप्त कर दी गई है।
शिक्षा निदेशालय ने जारी किए निर्देश
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्र के सभी निजी शिक्षण संस्थानों को इस नियम की जानकारी दें।
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उन्होंने कहा कि किसी भी निजी स्कूल द्वारा आरटीई प्रवेश से इनकार करना या इसके बदले फीस मांगना कानून का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसे में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
केवल दो कक्षाओं में आरटीई सीटें मान्य होंगी
नई नीति के तहत राज्य के निजी स्कूलों में अब सिर्फ पीपी-3 और कक्षा 1 में ही आरटीई सीटें स्वीकृत की जाएंगी। यह कदम आरटीई के दायरे को स्पष्ट करने और फर्जी लाभ उठाने वालों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

महत्वपूर्ण बातें संक्षेप में:
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केवल पीपी-3 (यूकेजी) और कक्षा 1 में ही आरटीई के तहत प्रवेश मिलेगा।
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पीपी-1 और पीपी-2 में अब फीस की भरपाई नहीं की जाएगी।
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जिला अधिकारियों को निजी स्कूलों को स्पष्ट निर्देश देने को कहा गया है।
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नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर कानूनी कार्रवाई होगी।