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राजस्थान

राजस्थान में 5-10 वर्ष के बच्चों के लिए eKYC अब अनिवार्य, नया आदेश जारी

editor
editor Published July 12, 2025
Last updated: 2025/07/12 at 2:53 PM
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राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 5 से 10 वर्ष के बच्चों को अब eKYC में छूट नहीं दी जाएगी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत इन बच्चों की eKYC अनिवार्य कर दी गई है।

अब तक राज्य सरकार ने 5 से 10 वर्ष के बच्चों और 70 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को अंगूठे के निशान (थम्ब इम्प्रेशन) में समस्या होने के कारण eKYC से छूट दी थी। इस छूट के चलते, इन आयु वर्ग के लोग खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ बिना eKYC के भी उठा सकते थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इसे लेकर आपत्ति जताई और बच्चों के लिए eKYC को शत प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए हैं।

अब खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लेने के लिए 5 से 10 वर्ष के बच्चों को भी घर के eKYC प्रमाणित वयस्क सदस्य से जुड़ा होना जरूरी होगा। इस कदम से करीब 15.41 लाख बच्चों को अपनी eKYC करवानी होगी।

70 वर्ष और उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को राहत
बुजुर्गों के अंगूठे के निशान की समस्या को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराया है और 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों को eKYC से छूट दी है।

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5 वर्ष तक के बच्चों को छूट
5 वर्ष तक के बच्चों को eKYC से बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण से छूट दी गई है, लेकिन जैसे ही बच्चे 5 वर्ष के होते हैं, उन्हें अपनी eKYC करानी होगी।

ईकेवाईसी से वंचित:

  • 5 से 10 वर्ष: 15,41,076

  • 10 से 70 वर्ष: 14,59,366

  • 70 वर्ष से अधिक: 3,46,476

ईकेवाईसी के नवीनतम आंकड़े:

  • ईकेवाईसी से जुड़े सदस्य: 3,98,15899

  • पेंडिंग सदस्य: 46,66,357

  • ईकेवाईसी आवेदक सदस्य: 4,44,82256

सदस्यता प्रक्रिया में बदलाव
राज्य में अब 5 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए भी eKYC अनिवार्य कर दी गई है। इस बारे में जिला रसद विभाग जल्द ही एक अभियान शुरू करेगा और बच्चों को योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता फैलाएगा।

नया आदेश
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि सभी बच्चों की eKYC पूरी करवाई जाएगी ताकि उन्हें खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ मिल सके।


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editor July 12, 2025
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