Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: 13 साल पुराने हमले में तीन दोषी, सात-सात साल की सजा
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > crime > 13 साल पुराने हमले में तीन दोषी, सात-सात साल की सजा
crimeबीकानेर

13 साल पुराने हमले में तीन दोषी, सात-सात साल की सजा

editor
editor Published July 9, 2025
Last updated: 2025/07/09 at 2:41 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

गजनेर के 13 साल पुराने हमले में तीन दोषी करार, कोर्ट ने सुनाई सात साल की सजा

बीकानेर के विशिष्ट न्यायाधीश विकास कालेर की अदालत ने गजनेर थाना क्षेत्र के इन्दों का बाला गांव में 13 वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले के मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल के कठोर कारावास और 30 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।

क्या था मामला?
यह घटना 30 अगस्त 2012 की रात की है। पीड़ित प्रेमसिंह ने पीबीएम अस्पताल में उपचार के दौरान गजनेर थाने को दिए पर्चा बयान में बताया कि वह अपने साथियों छैलूसिंह और लालसिंह के साथ खेत में गायों की रखवाली कर रात करीब 10:45 बजे लौट रहा था। जब वे गांव के सरकारी स्कूल के पास पहुंचे तो वहां शराब पिए हुए 10-15 लोग मौजूद थे।

प्रेमसिंह के अनुसार, गांव के ही शंकरलाल और श्रवणराम ने रास्ते से गुजरने पर आपत्ति जताते हुए गाली-गलौज की और मुकेश कुमार समेत अन्य के साथ मिलकर कुल्हाड़ी, लाठी और सरिए से हमला कर दिया। इस हमले में प्रेमसिंह घायल हो गया, जबकि छैलूसिंह और लालसिंह को सिर में गंभीर चोटें आईं और वे मौके पर ही बेहोश हो गए।

- Advertisement -

कोर्ट का फैसला:
गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपियों शंकरलाल, मुकेश कुमार और श्रवण कुमार को दोषी पाया। तीनों को भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत सात साल के कठोर कारावास और प्रत्येक पर 30,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में चार महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

एक अन्य आरोपी को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया है।

क्षतिपूर्ति का आदेश भी दिया
कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा कराते हैं और अपील की समयसीमा बीत जाती है, तो उसमें से 60,000 रुपये लालसिंह, 20,000 रुपये छैलूसिंह और 10,000 रुपये प्रेमसिंह को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएंगे।

अभियोजन पक्ष की पैरवी
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक जगदीश कुमार ने की।

इस निर्णय से लंबे समय से न्याय की आस लगाए पीड़ित पक्ष को राहत मिली है और वर्षों पुराने मामले में कानून ने अपना काम किया।


Share News
Chat on WhatsApp
Chat on WhatsApp

editor July 9, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बिजली पोल तोड़कर तार चोरी का मामला दर्ज, जांच शुरू
बीकानेर
पश्चिमी राजस्थान में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, अलर्ट जारी
बीकानेर
चूल्हे की चिंगारी से महिला झुलसी, इलाज के दौरान मौत
बीकानेर
डोडा तस्करी मामले में 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार
बीकानेर
पीहर जाने निकली महिला दो बच्चों संग लापता, मामला दर्ज
बीकानेर
कोलायत में 25 मार्च को निकलेगी भव्य धर्मयात्रा, तैयारियां तेज – Bikaner News
बीकानेर
बीकानेर में ईद का उल्लास, ईदगाह में अदा हुई नमाज़ – Bikaner News
बीकानेर
ड्रोन से नशा तस्करी का मामला दर्ज, सीमा पर बढ़ी सख्ती – Bikaner News
बीकानेर

You Might Also Like

बीकानेर

बिजली पोल तोड़कर तार चोरी का मामला दर्ज, जांच शुरू

Published March 22, 2026
बीकानेर

पश्चिमी राजस्थान में बेमौसम बारिश से किसान परेशान, अलर्ट जारी

Published March 22, 2026
बीकानेर

चूल्हे की चिंगारी से महिला झुलसी, इलाज के दौरान मौत

Published March 22, 2026
बीकानेर

डोडा तस्करी मामले में 30 हजार का इनामी आरोपी गिरफ्तार

Published March 22, 2026
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
1520138487750

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?