

बीकानेर: इन इलाकों में तय की गई वाहन गति सीमा, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
बीकानेर। शहर में यातायात नियंत्रण और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने बीकानेर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में वाहनों की अधिकतम गति सीमा निर्धारित कर दी है। यह आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 112 तथा राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 8.1 (द्ब) के तहत जारी किया है।
यह निर्णय सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिए गए प्रस्तावों के अनुसार लागू किया गया है, जिसके तहत बीकानेर के भीतर और आसपास के कई क्षेत्रों में अलग-अलग गति सीमाएं निर्धारित की गई हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित वाहन चालकों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
किन इलाकों में कितनी तय हुई स्पीड लिमिट?
25 किमी प्रति घंटा (घने रिहायशी इलाके)
इन क्षेत्रों में वाहन अधिकतम 25 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकते हैं:
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परकोटे के भीतर का क्षेत्र (कोटगेट के अंदर)
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नत्थूसर गेट से शीतला गेट
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जनता प्याऊ
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सुथारों की गुवाड़
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सर्वोदय बस्ती
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गोपेश्वर बस्ती
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गंगाशहर
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भीनाशहर क्षेत्र
30 किमी प्रति घंटा (शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य मार्ग और कॉलोनियां)
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महात्मा गांधी रोड
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रेलवे स्टेशन रोड
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अंबेडकर सर्किल से रानीबाजार पुलिया, गोगागेट होते हुए कोचर सर्किल
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पीबीएम हॉस्पिटल रोड
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म्यूजियम तिराहा, पब्लिक पार्क, जूनागढ़ व कीर्ति स्तंभ क्षेत्र
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पवनपुरी, जेएनवी कॉलोनी, करणीनगर, समतानगर
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भुट्टो का बास, रामपुरा बस्ती
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मुक्ताप्रसाद नगर, मुरलीधर व्यास नगर
45 किमी प्रति घंटा (मुख्य सड़क मार्ग और आउटर इलाके)
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नोखा रोड
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जैसलमेर रोड
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श्रीगंगानगर रोड
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पूगल फांटा से शोभासर वाया सब्जी मंडी रोड
स्पीड लिमिट उल्लंघन पर क्या होगी कार्रवाई?
अगर कोई चालक तय गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना, लाइसेंस सस्पेंशन या अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
निष्कर्ष:
बीकानेर में यातायात को सुरक्षित, अनुशासित और सुलभ बनाने के लिए जिला प्रशासन की यह पहल सराहनीय है। नागरिकों से अनुरोध है कि वे निर्धारित स्पीड लिमिट का पालन करें और सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा दें।