


ITR फॉर्म को लेकर कन्फ्यूजन? जानिए कौन-सा फॉर्म आपके लिए सही है
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस बार टैक्सपेयर्स को थोड़ी राहत दी गई है क्योंकि आयकर विभाग ने रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है। खासकर उन लोगों के लिए, जो पहली बार रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सही ITR फॉर्म का चयन करना बेहद ज़रूरी है। गलत फॉर्म भरने पर आपका रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है। नीचे ITR-1 से लेकर ITR-7 तक के फॉर्म और उनके उपयोगकर्ताओं की जानकारी दी गई है:
ITR-1 (सहज)
किनके लिए:
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वेतनभोगी, पेंशनभोगी या एकल हाउस प्रॉपर्टी इनकम वाले
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कुल आय ₹50 लाख तक
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बैंक ब्याज, फैमिली पेंशन या ₹5000 तक की कृषि आय शामिल हो सकती है
किनके लिए नहीं:
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₹50 लाख से अधिक आय वाले
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एक से अधिक प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, या फॉरेन इनकम वाले
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डायरेक्टर या अनलिस्टेड शेयर होल्डर
ITR-2
किनके लिए:
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जिनकी आय ₹50 लाख से अधिक है
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जिनकी आय कैपिटल गेन, एक से अधिक प्रॉपर्टी या विदेश से है
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व्यक्ति या HUF जिन्हें बिजनेस/प्रोफेशन से आय नहीं है
ITR-3
किनके लिए:
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बिजनेस या प्रोफेशन से आय प्राप्त करने वाले
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पार्टनरशिप फर्म से वेतन/कमीशन लेने वाले
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क्रिप्टो इनकम, डायरेक्टरशिप या अनलिस्टेड शेयर रखने वाले
ITR-4 (सुगम)
किनके लिए:
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प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम (धारा 44AD, 44ADA, 44AE) चुनने वाले
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आय ₹50 लाख तक, 95% डिजिटल ट्रांजेक्शन पर ₹75 लाख तक
किनके लिए नहीं: -
जिनकी आय में कैपिटल गेन या फॉरेन इनकम शामिल है
ITR-5
किनके लिए:
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फर्म, LLP, AOP, BOI, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी और बिजनेस ट्रस्ट
ITR-6
किनके लिए:
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वे कंपनियां जो धारा 11 के अंतर्गत टैक्स छूट का दावा नहीं करती हैं