Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Reading: राजस्थान में कांग्रेस के दो विधायकों को एक साल की सजा, 2014 का है मामला
Share
Aa
Aa
Khabar21
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Search
  • होम
  • बीकानेर
  • राजस्थान
  • देश-दुनिया
  • व्यापार
  • मनोरंजन
  • धार्मिक
  • करियर
  • खेल
Follow US
Khabar21 > Blog > crime > राजस्थान में कांग्रेस के दो विधायकों को एक साल की सजा, 2014 का है मामला
crimeराजनीतिराजस्थान

राजस्थान में कांग्रेस के दो विधायकों को एक साल की सजा, 2014 का है मामला

editor
editor Published June 18, 2025
Last updated: 2025/06/18 at 3:40 PM
Share
SHARE
Chat on WhatsApp
Share News

जयपुर। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर हलचल मच गई है। जयपुर की जिला अदालत ने 11 साल पुराने एक मामले में कांग्रेस के दो विधायकों सहित कुल नौ लोगों को एक-एक साल की सजा सुनाई है। यह फैसला ACJM-19 अदालत की ओर से बुधवार को सुनाया गया, जिसमें आरोपियों को सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने और विधि विरुद्ध जमावड़ा करने का दोषी ठहराया गया है।

Contents
किन लोगों को मिली सजा?क्या है मामला?अभियोजन पक्ष ने क्या कहा?जमानत पर रिहा, हाईकोर्ट में जा सकते हैंकांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही?

किन लोगों को मिली सजा?

सजा पाने वालों में शामिल हैं:

  • मुकेश भाकर, विधायक, लाडनूं

  • मनीष यादव, विधायक, शाहपुरा

    - Advertisement -
  • अभिषेक चौधरी, कांग्रेस प्रत्याशी, झोटवाड़ा
    साथ ही, राजेश मीणा, रवि किराड़, वसीम खान, द्रोण यादव, भानूप्रताप सिंह और विद्याधर मील को भी दोषी करार दिया गया है।

क्या है मामला?

यह प्रकरण 13 अगस्त 2014 का है, जब राजस्थान यूनिवर्सिटी, जयपुर के मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन करते हुए जेएलएन मार्ग को लगभग 20 मिनट तक अवरुद्ध किया गया था। इस कारण आम जनता को भारी परेशानी हुई थी। पुलिस ने 2016 में इस मामले का चालान पेश किया था और ट्रायल करीब आठ साल तक चला।

अभियोजन पक्ष ने क्या कहा?

सरकारी अधिवक्ता कविता पिंगोलिया ने जानकारी दी कि अभियोजन पक्ष ने अदालत में पर्याप्त गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिससे सभी आरोपियों की संलिप्तता साबित हो गई। अदालत ने IPC की धारा 143 और 341 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

जमानत पर रिहा, हाईकोर्ट में जा सकते हैं

हालांकि, अदालत ने सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सभी आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपियों को अपील करने के लिए एक माह का समय दिया गया है। ऐसे में सभी दोषी अब राजस्थान हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दे सकते हैं।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या रही?

फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से इस निर्णय पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मगर सूत्रों का कहना है कि पार्टी नेतृत्व इस मामले की कानूनी समीक्षा कर रहा है और आगे की रणनीति जल्द तय की जाएगी।

यह मामला जहां न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को दर्शाता है, वहीं सत्तारूढ़ दल के भीतर भी कानूनी दायित्वों की गंभीरता को उजागर करता है। फैसले के राजनीतिक असर भी आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं।


Share News

editor June 18, 2025
Share this Article
Facebook TwitterEmail Print

Latest Post

बीकाणा अपडेट: अपराध, सड़क सुरक्षा और प्रशासनिक मामलों की रिपोर्ट
बीकानेर
SIR में लापरवाही पर तीन बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित किया
बीकानेर
हाईकोर्ट ने नेशनल और स्टेट हाईवे के शराब ठेकों को हटाने का आदेश दिया
बीकानेर
15 साल बाद टैक्सी ड्राइवर को MBA छात्रा हत्या-बलात्कार का दोषी ठहराया
बीकानेर
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को दिव्यांगों की गरिमा के संरक्षण हेतु सख्त कानून बनाने की सलाह दी
बीकानेर
बीकानेर में तीन दिवसीय क्लिनिकल ट्रायल वर्कशॉप सफलतापूर्वक संपन्न
बीकानेर
शिक्षक भर्ती 2024: पात्रता जांच और दस्तावेज़ सत्यापन के विस्तृत दिशा-निर्देश
बीकानेर
बीकानेर SPMC में 54 यूटीबी नर्सिंग ऑफिसर्स का समायोजन नहीं, धरना
बीकानेर

You Might Also Like

राजस्थान

दिसंबर 2025 में राजस्थान के स्कूलों में छात्रों को मिलेंगी 12 दिन की छुट्टियां

Published November 27, 2025
राजस्थान

राजस्थान सरकार का बड़ा स्पष्टीकरण, कई संस्थानों में OPS जारी रखने की मंजूरी

Published November 27, 2025
जयपुरराजस्थान

जयपुर में शिव मंदिर को JDA का नोटिस, अवैध कब्जा विवाद से मचा हंगामा

Published November 27, 2025
राजस्थान

Police दूरसंचार भर्ती: लिखित परीक्षा परिणाम घोषित, PET/PST की तारीखें जारी

Published November 26, 2025
Khabar21
Follow US

© Copyright 2022, All Rights Reserved Khabar21 | Designed by Uddan Promotions Pvt. Ltd.

  • About Us
  • Contact
  • Privacy Policy
Join WhatsApp Group

Removed from reading list

Undo
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?