


जयपुर। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने सेना से जुड़ी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध लगाए हैं। इस आदेश के तहत सेना से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों, सैन्य मूवमेंट, सैन्य वाहनों और उपकरणों की तैनाती तथा अन्य सैन्य गतिविधियों की फोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर जिलेभर में दो माह तक प्रतिबंध रहेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में पुलिस प्रशासन अथवा उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें सजा का प्रावधान है।
ड्रोन संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध
इसके अतिरिक्त, जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत श्रीगंगानगर जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। सभी ड्रोन संचालकों और धारकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने ड्रोन को तुरन्त निकटतम पुलिस थानों में जमा करवाएं। यदि कोई व्यक्ति इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आम नागरिकों से सहयोग की अपेक्षा की गई है।