


राजस्थान के शहरी निकायों में अब प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का पट्टा घर बैठे ही बनवाया जा सकेगा। इसके लिए अब कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी। स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के 315 शहरी निकायों (नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं) में ई-पट्टा जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। इस व्यवस्था के लिए संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।
इसके अलावा जनता से जुड़े 13 अन्य कार्य भी अब ऑनलाइन किए जा सकते हैं।
ई-पट्टा बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज:
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संपत्ति से जुड़े सभी वैध दस्तावेज।
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नीलामी, लॉटरी या निजी खरीद से संबंधित कागजात।
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आवंटन पत्र (अगर लॉटरी/नीलामी से मिला हो)।
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आवंटी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बिजली बिल की प्रति।
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मकान का ब्लूप्रिंट और साइट प्लान।
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डेवलपर से खरीदी गई संपत्ति हो तो इकरारनामा व बेचाननामा।
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कब्जे की संपत्ति के लिए दो गवाहों के प्रमाण, पुराने बिल या पत्र।
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया:

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गूगल पर जाकर www.sso.rajasthan.gov.in वेबसाइट खोलें।
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अपनी SSO ID से लॉगिन करें (नया रजिस्ट्रेशन जन आधार कार्ड से कर सकते हैं)।
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लॉगिन के बाद LSG ऐप पर क्लिक करें।
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‘लीज डीड’ ऑप्शन चुनें और ‘न्यू एप्लिकेशन’ पर क्लिक करें।
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संबंधित जिला और निकाय का चयन करें।
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मांगे गए दस्तावेज स्कैन कर सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
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संपत्ति से जुड़ी सभी जानकारी भरें और साइट प्लान अपलोड करें।
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फॉर्म को रिव्यू कर सबमिट करें।
30 दिन में मिलेगा पट्टा:
स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक इंद्रजीत सिंह ने बताया कि आवेदन के बाद सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाएंगे। पट्टा जारी करने की प्रक्रिया 30 दिनों में पूरी करनी अनिवार्य होगी। आदेशों की अनुपालना नहीं होने पर संबंधित निकाय प्रमुख पर कार्यवाही भी की जाएगी। सभी शहरी निकायों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो सके।
315 शहरी निकायों में ई-पट्टा सुविधा लागू:
राज्य के 13 नगर निगम, 51 नगर परिषद, 16 द्वितीय श्रेणी की नगर पालिकाएं, 57 तृतीय श्रेणी नगर पालिकाएं और 178 चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं में ई-पट्टा सुविधा शुरू की गई है। अब दस्तावेज अपलोड कर घर बैठे ही प्रॉपर्टी का पट्टा प्राप्त किया जा सकता है।