


मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए एकमुश्त ऋण समाधान योजना शुरू
मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत अल्पसंख्यक समुदायों—जैन, बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, सिख और पारसी—के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन्हें दिए गए व्यावसायिक, शैक्षिक, सूक्ष्म एवं लघु ऋण की बकाया राशि को एकमुश्त जमा करने पर ब्याज और दण्डनीय ब्याज से पूरी तरह छूट दी जाएगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी राजेश कालवा ने जानकारी दी कि यह योजना राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड द्वारा दो चरणों में लागू की जाएगी।
प्रथम चरण 1 मई 2025 से 30 सितंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें ऋणी केवल बकाया मूलधन जमा कर ब्याज और दण्डनीय ब्याज दोनों से पूरी तरह मुक्त हो सकेगा।
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द्वितीय चरण 1 अक्टूबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें केवल दण्डनीय ब्याज माफ किया जाएगा, जबकि मूलधन और सामान्य ब्याज जमा करवाना होगा।
राजेश कालवा ने यह भी बताया कि जिन ऋणियों के विरुद्ध एनआई एक्ट की धारा 138 के अंतर्गत मामले दर्ज हैं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। ऋणी चेक, डिमांड ड्राफ्ट या नकद किसी भी माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
उन्होंने आगे बताया कि 31 मार्च 2024 की स्थिति में जो ऋण अतिदेय (ओवरड्यू) हैं, उन पर योजना के तहत 30 सितंबर 2025 तक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, चौपड़ा कटला, रानी बाजार, बीकानेर में उपस्थित होकर राशि जमा की जा सकती है। समय पर भुगतान करने पर दण्डनीय ब्याज और ब्याज में शत-प्रतिशत छूट के साथ एनओसी (अनापत्ति प्रमाण पत्र) भी प्राप्त किया जा सकता है।