


बीकानेर।
विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश विकास कालेर ने घर में घुसकर मारपीट करने के 11 साल पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए तीन-तीन साल के कारावास और 7,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
इस मामले में एक अन्य आरोपी की ट्रायल के दौरान मृत्यु हो चुकी है।
खारा गांव निवासी सुरजाराम ने 27 जनवरी, 2014 को जामसर थाना पुलिस में रिपोर्ट दी थी कि 26 जनवरी की रात करीब 10:45 बजे कुछ लोग ट्रैक्टर और बोलेरो में सवार होकर उसके घर आए। उन्होंने कमरे का दरवाजा तोड़कर जबरन अंदर प्रवेश किया और हथियारों से हमला कर दिया।
इस हमले में सुरजाराम की पत्नी, मां और बेटे घायल हो गए थे। शोर सुनकर पास के कमरे से अन्य लोग बाहर आए तो आरोपी मौके से भाग निकले और जाते-जाते बाहर खड़ी टैक्सी के शीशे भी तोड़ गए।
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कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी आसूसिंह, रघुवीरसिंह, प्रेमसिंह और डूंगरसिंह को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए गए।
सरकारी पक्ष की पैरवी कुन्दन व्यास और परिवादी की ओर से तन्नाराम लखारा ने की।