


राजस्थान में अब निकाय भी ऑनलाइन ई-पट्टा जारी कर सकेंगे
जयपुर। राजस्थान में भूमि पट्टों से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब राज्य के सभी नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाएं भी ई-पट्टा प्रणाली के तहत ऑनलाइन पट्टे जारी कर सकेंगी। इससे पहले यह सुविधा केवल विकास प्राधिकरणों और नगर विकास न्यासों को दी गई थी।
स्वायत्त शासन विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। इसके तहत शहरी निकायों को एक समान ई-पट्टा जारी करने की अनुमति दे दी गई है। नए नियमों के अनुसार अब पट्टे पर निकाय प्रमुख (मेयर, अध्यक्ष) के हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं होगी। केवल उनकी फाइल पर स्वीकृति ही पर्याप्त मानी जाएगी, और संबंधित अधिकारी अपने हस्ताक्षर से पट्टा जारी कर सकेंगे।

इस आदेश से प्रदेश के 305 नगरीय निकायों में लंबित पड़े पट्टा आवेदनों की प्रक्रिया को गति मिलेगी। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार के प्रशासन शहरों के संग अभियान के अंतर्गत पट्टे जारी करने में कई रियायतें दी गई थीं। लेकिन नई सरकार के गठन के बाद यह प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी।
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लगातार फाइलें जयपुर भेजे जाने और कई पट्टा आवेदनों के लंबित रहने के चलते यह निर्णय लिया गया है, जिससे अब स्थानीय निकाय स्तर पर ही पट्टे ऑनलाइन जारी किए जा सकेंगे। इससे जनता को भी सुविधा होगी और प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी।