जयपुर। वाहन मालिकों द्वारा बिना अनुमति गाड़ियों में किए गए बदलावों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर आरटीओ ने मॉडिफाइड वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान शुरू किया है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, किसी भी वाहन में मनमाने बदलाव करना अवैध है। इसके बावजूद, कई लोग अपने वाहनों में हाई-पावर ऑडियो सिस्टम, एलईडी लाइट और लेजर लाइट जैसी गैरकानूनी मॉडिफिकेशन कराते हैं, जो सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं।
जयपुर आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि ऐसे मॉडिफाइड वाहनों पर अब ₹10,000 तक का चालान किया जा सकता है। परिवहन विभाग की उड़नदस्तों को इस संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं, ताकि मॉडिफाइड गाड़ियों पर लगातार नजर रखी जा सके।
हाल ही में जयपुर आरटीओ ने एक बाहरी राज्य की मॉडिफाइड लग्जरी कार पर बड़ी कार्रवाई की। यह कार 1.62 करोड़ रुपये की थी और इसके अवैध मॉडिफिकेशन के कारण वाहन मालिक पर ₹22 लाख का जुर्माना लगाया गया।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भी पुलिस को निर्देश दिए हैं कि हाई-पावर ऑडियो सिस्टम और लेजर लाइट जैसे उपकरणों के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाए। जयपुर में भी अब इस तरह के मॉडिफिकेशन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वाहनों में गैरकानूनी बदलाव न करें, अन्यथा भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है