


बीकानेर। होली के त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 12 मार्च से 14 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेंगे। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत जारी किया गया है।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- किसी भी व्यक्ति पर रंग भरे गुब्बारे नहीं फेंके जा सकेंगे, न ही किसी प्रकार के घातक रसायनों का उपयोग या उन्हें साथ लेकर चलने की अनुमति होगी।
- सांप्रदायिक या समाज की भावनाओं को भड़काने वाले नारे लगाने, दीवारों पर लिखने या सोशल मीडिया पर प्रसारित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- राहगीरों या वाहनों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जा सकेगा, न ही जबरदस्ती रंग-गुलाल लगाया जाएगा।
- निरीह पशुओं और जानवरों पर रंग-गुलाल आदि छिड़कने पर रोक लगाई गई है।
उल्लंघन पर कार्रवाई: आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि होली के त्योहार को शांति और सौहार्द के साथ मनाएं और किसी भी प्रकार के उल्लंघन से बचें।