


केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों की मान्यता नियम-2018 में संशोधन किया है और नए प्रावधान जोड़े हैं। इस संबंध में CBSE ने आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है।
नए नियमों के तहत पेनल्टी का निर्धारण
मान्यता नियमों के चैप्टर-12, अनुच्छेद 12.1.2 में बदलाव किया गया है। पहले उल्लंघन पर 5 लाख रुपये की फाइनेंशियल पेनल्टी तय थी, लेकिन अब इसका निर्धारण नियमों के उल्लंघन की गंभीरता के आधार पर किया जाएगा।
स्कूल निरीक्षण के कड़े प्रावधान

- चैप्टर-11, अनुच्छेद 11.7.16A जोड़ा गया है, जिसके तहत स्कूलों को निरीक्षण के दौरान सभी आवश्यक दस्तावेज, रिकॉर्ड्स और प्रमाण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
- निरीक्षण दल को स्कूल भवन के किसी भी हिस्से में जाने और वहां की जांच करने का पूरा अधिकार होगा।
- चैप्टर-12, अनुच्छेद 12.2.17 के तहत, यदि स्कूल निरीक्षण दल के कार्य में कोई बाधा डालता है, तो उस पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जाएगी।
हालिया निरीक्षणों में पाई गई अनियमितताएं
एजुकेशन एक्सपर्ट देव शर्मा के अनुसार, हाल ही में CBSE ने कई राज्यों में औचक निरीक्षण किए थे, जिनमें कई स्कूलों में अनियमितताएं पाई गईं। इसीलिए अब बोर्ड ने नियमों को और सख्त किया है ताकि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और अनुशासन बना रहे।