राजस्थान हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका खारिज, पुलिस से मांगी केस डायरी
जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनियारा उपचुनाव के दौरान एसडीएम को थप्पड़ मारने और हिंसा भड़काने के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने पुलिस को आरोपी की केस डायरी और आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
उल्लेखनीय है कि टोंक जिले के देवली-उनियारा सीट पर हुए उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। उनके खिलाफ समरावता गांव में हिंसा भड़काने और कानून व्यवस्था बिगाड़ने का भी मामला दर्ज है।
बुधवार को हाईकोर्ट में हिंसा के मामले में सुनवाई हुई, जबकि थप्पड़ मारने के मामले में गुरुवार को सुनवाई हो सकती है। अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि याचिकाकर्ता मुख्य आरोपी है और भीड़ को उकसाने व उपद्रव फैलाने में उसकी भूमिका सामने आई है। इसके अलावा, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला भी दर्ज किया गया है।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, “ऐसा नहीं चलेगा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी।”
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पुलिस ने कोर्ट को बताया कि समरावता गांव में हिंसा के बाद हालात गंभीर हो गए थे और आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई एक सप्ताह बाद तय की है।
विशेष रूप से, यदि इस मामले में नरेश मीणा को जमानत मिल भी जाती, तो भी वह जेल से बाहर नहीं आ सकते थे, क्योंकि उन्हें एसडीएम थप्पड़ मामले में भी अलग से जमानत लेनी होगी।