



राजस्थान के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने की जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि ई-मित्र पर आवेदन करने के लिए 50 रुपए शुल्क लिया जाएगा, और यदि कोई अधिक राशि मांगता है या विभाग से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में कोई शिकायत है, तो वह आमजन हेल्पलाइन नंबर 1800-180-6030 पर शिकायत कर सकते हैं।
आवेदन की त्रिस्तरीय जांच होगी
सुमित गोदारा ने कहा कि सीएम भजनलाल के निर्देश पर शुरू किए गए पोर्टल से खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़ने की प्रक्रिया को और पारदर्शी और सुगम बना दिया गया है। अब आवेदन स्वयं या ई-मित्र के माध्यम से किए जा सकते हैं और इसकी त्रिस्तरीय जांच की जाएगी।
शिकायतों के लिए अपीलीय अधिकारी और जांच प्रक्रिया
प्राप्त आवेदन संबंधित अपीलीय अधिकारी के पास जाएंगे, जो शहरी क्षेत्रों में नगरीय निकाय के अधिशाषी अधिकारी या ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच के लिए भेजेंगे। जांच रिपोर्ट के आधार पर आवेदन निस्तारित किया जाएगा।

ई-केवाईसी की प्रक्रिया
मंत्री ने यह भी बताया कि 28 जनवरी 2025 तक खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले 88 प्रतिशत से अधिक लोगों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 70 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवाईसी प्रक्रिया से बाहर रखा है।