


ग्रेच्युटी पाने के लिए जरूरी शर्तें और तरीका
प्राइवेट या सरकारी कर्मचारी ग्रेच्युटी एक्ट के तहत ग्रेच्युटी पाने का हकदार होते हैं। यह राशि कर्मचारी को नौकरी छोड़ने या सेवानिवृत्त होने के बाद मिलती है। इसके लिए एक निर्धारित फॉर्मूला होता है, और ग्रेच्युटी पर 25 लाख रुपये तक टैक्स छूट मिलती है।
ग्रेच्युटी पाने की शर्तें:

- सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी ग्रेच्युटी के पात्र होते हैं।
- अगर कोई कर्मचारी एक ही कंपनी में लगातार पांच साल काम करता है और फिर नौकरी छोड़ता है, तो उसे भी ग्रेच्युटी मिलती है।
- अगर कर्मचारी ने पांच साल पूरे नहीं किए हैं, तो उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी।
ग्रेच्युटी की गणना:
ग्रेच्युटी की राशि की गणना करने का एक सरल तरीका है:
(अंतिम वेतन) × (सेवा के वर्ष) × (15/26)
यहां पर वेतन में मूल वेतन और महंगाई भत्ता (डीए) दोनों को शामिल किया जाता है। सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन ग्रेच्युटी के रूप में दिया जाता है, और एक महीने में 26 कार्य दिवस माने जाते हैं।
- Advertisement -
ग्रेच्युटी एक्ट, 1972:
ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के अनुसार, नियोक्ता को कर्मचारी द्वारा आवेदन करने के 30 दिनों के भीतर ग्रेच्युटी का भुगतान करना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो नियोक्ता को बकाया राशि पर देय तिथि से वास्तविक भुगतान तिथि तक ब्याज देना पड़ सकता है।