कोलकाता रेप-मर्डर केस: कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार, सज़ा का ऐलान 20 जनवरी को
कोलकाता। कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल (RG Kar Hospital) में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया है। यह फैसला कोलकाता के सियालदह कोर्ट ने सुनाया। हालांकि, सज़ा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा।
क्या कहता है कानून?
पीड़िता के माता-पिता, वकील और सीबीआई ने पहले ही दोषी संजय रॉय के लिए फांसी की सज़ा की मांग की है। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत इस मामले में सज़ा के प्रावधान इस प्रकार हैं:
- धारा 64: रेप के मामले में कम से कम 10 साल की सज़ा हो सकती है, जिसे उम्रकैद में बदला जा सकता है।
- धारा 103/1: हत्या के मामले में फांसी या उम्रकैद का प्रावधान है।
- धारा 66: जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सज़ा का प्रावधान।
क्या है पूरा मामला?
8 अगस्त, 2024 को कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर हुआ। आरोपी संजय रॉय ने महिला डॉक्टर के साथ रेप के बाद बेरहमी से हत्या की थी। 9 अगस्त की सुबह महिला का शव हॉस्पिटल के कॉन्फ्रेंस रूम में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई। इस घटना के बाद कोलकाता और देशभर में प्रदर्शन हुए। कोलकाता में दो महीने से अधिक समय तक स्वास्थ्य सेवाएं ठप रहीं।
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संजय का दावा: मुझे झूठा फंसाया गया
दोषी करार दिए जाने के बाद संजय रॉय ने दावा किया कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसने आरोप लगाया कि जांच में एक आईपीएस ऑफिसर भी शामिल था, लेकिन उसे बचाने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने इस मामले की जांच की। जांच में राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने और सबूत नष्ट करने की कोशिश करने का भी आरोप लगा।
सज़ा का फैसला 20 जनवरी को
संजय रॉय को कोर्ट ने दोषी करार दिया है, लेकिन उसकी सज़ा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा। पीड़िता के परिवार और सीबीआई ने इस मामले में फांसी की सज़ा की मांग की है।