


सरकारी कार्यालय परिसरों में हेलमेट और सीट बेल्ट अनिवार्य, सड़क सुरक्षा पर विशेष जोर
बीकानेर। अब सरकारी कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को हेलमेट पहनकर और सीट बेल्ट लगाकर ही कार्यालय परिसरों में प्रवेश की अनुमति होगी। जिला कलक्टर नम्रता वृष्णि ने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं।
आदेश के मुख्य बिंदु:
- हेलमेट और सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग:
- कार्यालय परिसरों में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रवेश वर्जित होगा।
- सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालयाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
- सड़क दुर्घटनाओं को लेकर चिंता:
- कलक्टर ने बताया कि राज्य में बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के वाहन चलाने से सड़क दुर्घटनाओं में जान-माल की हानि अधिक हो रही है।
- राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए 1 से 31 जनवरी तक ‘सड़क सुरक्षा माह’ आयोजित किया जाएगा, जिसकी थीम ‘परवाह’ है।
- मोबाइल के उपयोग पर रोक:
- वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग सख्त मना है।
- विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थों को इस आदत से बचने के लिए प्रेरित करें।
सड़क सुरक्षा पर सख्त दिशा-निर्देश:
राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। कलक्टर ने कहा कि हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग न केवल सड़क पर बल्कि कार्यालय परिसरों में भी अनिवार्य करना सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास है।

महत्वपूर्ण सलाह:
सड़क पर सुरक्षा नियमों का पालन करें। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग करना जानलेवा हो सकता है।