राजस्थान सरकार ने दुर्लभ बीमारियों से ग्रस्त बच्चों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना लागू की है। इस योजना के तहत 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को निशुल्क इलाज, आर्थिक सहायता और देखभाल सेवाएं प्रदान की जाएंगी। यह योजना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।
योजना का उद्देश्य:
मुख्य उद्देश्य बच्चों को समय पर इलाज देना और उनके परिवारों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को उपचार में सहायता मिलेगी, जो सरकारी सहायता के बिना इलाज नहीं करा पाते थे।
पात्रता:
- आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है या कम से कम तीन साल से राज्य में निवासरत होना चाहिए।
- आवेदन करने वाले बच्चों की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
- बच्चे को दुर्लभ बीमारी का प्रमाण सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना होगा।
योजना की विशेषताएँ:
- 50 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मिलेगा।
- हर महीने 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- योजना में 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियाँ शामिल की गई हैं, जैसे कि एड्रिनोल्यूकोडिस्ट्राफी, टाइरोसीनीमिया, डुचेन मस्कुलर डिस्टॉफी, आदि।
इस योजना का लाभ:
- योजना के तहत बच्चों को इलाज मिलेगा, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।
- परिवारों को वित्तीय सहायता मिलेगी, जो बच्चों के इलाज के लिए आवश्यक होगी।
- राज्य सरकार ने एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना राजस्थान के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है, जिससे उनकी बीमारी का इलाज संभव होगा।