ठंड में कोहरे का असर और रेलवे का रिफंड नियम
धौलपुर: सर्दियों के मौसम में घने कोहरे की वजह से ट्रेनों के संचालन पर व्यापक असर पड़ता है। इस दौरान कई ट्रेनें या तो देर से चलती हैं या फिर कैंसिल हो जाती हैं। ट्रेन कैंसिल होने पर यात्रियों को टिकट की पूरी राशि वापस मिलती है, लेकिन भारतीय रेलवे ने ट्रेन के लेट होने पर भी यात्रियों को पूरा रिफंड पाने का अधिकार दिया है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम और शर्तें लागू होती हैं।
कब मिलता है पूरा रिफंड?
भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, यदि ट्रेन 3 घंटे या उससे अधिक लेट होती है, तो यात्री टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड पाने का दावा कर सकते हैं। लेकिन यह सुविधा तत्काल टिकट पर लागू नहीं होती। फुल रिफंड के लिए यात्री को टिकट डिपॉजिट रसीद (TDR) सबमिट करनी होगी।
कैसे फाइल करें टीडीआर?
- सबसे पहले आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें।
- सर्विस सेक्शन में जाकर “फाइल टीडीआर” का विकल्प चुनें।
- “माय ट्रांजेक्शन” पर क्लिक करें और आवश्यक जानकारी भरें।
- क्लेम सबमिट करने के बाद, भारतीय रेलवे आपकी रिक्वेस्ट की जांच करेगा।
- स्वीकृति के बाद रिफंड की राशि उसी बैंक खाते में जमा होगी जिससे टिकट बुक किया गया था।
ऑफलाइन प्रक्रिया
ऑफलाइन टीडीआर फाइल करने के लिए यात्री को रेलवे टिकट काउंटर पर जाकर टिकट सरेंडर करना होगा। रिफंड की प्रक्रिया में न्यूनतम 90 दिन का समय लग सकता है।
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महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान दें
- फुल रिफंड का दावा तभी मान्य होगा जब ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो।
- तत्काल टिकट पर रिफंड का लाभ नहीं मिलेगा।
- ऑनलाइन रिफंड के लिए IRCTC पोर्टल पर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।