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बीकानेर

सुप्रीम कोर्ट : मस्जिद में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने पर कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती

editor
editor Published December 13, 2024
Last updated: 2024/12/13 at 6:36 PM
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Supreme Court to Hear Petition Challenging Karnataka High Court Verdict on Mosque Incident
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सुप्रीम कोर्ट आज मस्जिद में ‘जय श्री राम’ के नारे लगाने के मामले पर सुनवाई करेगा। यह याचिका हैदर अली नाम के शख्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट के 13 सितंबर 2024 के फैसले को चुनौती देते हुए दायर की है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

क्या है मामला?
2023 में कर्नाटक के ऐथूर गांव की बदरिया जामा मस्जिद में कुछ लोग घुस गए और मस्जिद के अंदर ‘जय श्री राम’ के नारे लगाए। याचिकाकर्ता के अनुसार, इस दौरान मुसलमानों को धमकियां दी गईं और उनकी जान को खतरा पैदा हुआ। घटना के बाद दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उन्होंने इस गिरफ्तारी को कर्नाटक हाई कोर्ट में चुनौती दी।

हाई कोर्ट का फैसला:
कर्नाटक हाई कोर्ट ने 29 नवंबर 2023 को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई थी। इसके बाद 13 सितंबर 2024 को गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए मामले को खारिज कर दिया।

याचिकाकर्ता की दलील:
याचिकाकर्ता ने कहा कि मस्जिद में नारे लगाना सांप्रदायिक तनाव बढ़ा सकता है। हाई कोर्ट ने पुलिस को जांच पूरी करने का समय दिए बिना मामले को समाप्त कर दिया, जो गलत है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट के फैसले को पलटने की अपील की गई है।

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